Home > देश > GST में हुआ बड़ा बदलाव..! आम जनता के लिए बड़ा तोहफा, इन जरूरी चीजों पर लगेगा Zero Tax

GST में हुआ बड़ा बदलाव..! आम जनता के लिए बड़ा तोहफा, इन जरूरी चीजों पर लगेगा Zero Tax

Zero GST Items : सरकार की तरफ से आम लोगों के लिए एक तोहफा आया है. लोगों की जेब को मिलेगी राहत, ब्रेड से लेकर इन तमाम चीजों पर लगेगा जीरो GST.

By: Sanskriti Jaipuria | Last Updated: September 4, 2025 1:00:15 PM IST



GST Update 2025 : देश की आर्थिक नीतियों में एक बड़ा बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने आम लोगों, किसानों और छोटे व्यापारियों को राहत की सौगात दी है. दिवाली से ठीक पहले हुई GST काउंसिल की 56वीं बैठक में कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जो आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालेंगे. सरकार ने जहां रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स खत्म कर दिया है, वहीं लग्जरी और हानिकारक सामानों पर टैक्स का भार और बढ़ा दिया है.

 रसोई का बजट होगा हल्का 

अब आपकी रसोई में इस्तेमाल होने वाले कई जरूरी खाद्य पदार्थ पूरी तरह टैक्स फ्री हो गए हैं. पहले जिन चीजों पर 5% से लेकर 18% तक GST लगता था, उन्हें अब Zero GST की कैटेगरी में डाल दिया गया है.

 टैक्स फ्री होने वाले फूड आइटम:

 UHT दूध (Ultra-High Temperature milk)
 छेना और पनीर
 सभी प्रकार की ब्रेड
 पिज्जा ब्रेड
 रेडी टू ईट रोटी
 रेडी टू ईट पराठा

इन बदलावों से सीधे तौर पर आम लोगों को राहत मिलेगी और घरेलू बजट में बैलेंस बनाना आसान होगा.

पढ़ाई अब होगी थोड़ी आसान 

सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को भी राहत दी है. अब किताबों और पढ़ाई में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इससे छात्रों और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम होगा.

 जीरो GST में शामिल शिक्षा सामग्री:

 पेंसिल, रबर, कटर
 नोटबुक, प्रैक्टिस बुक
 ग्राफ बुक, लैब नोटबुक
 नक्शे, चार्ट, ग्लोब और एटलस
 वॉटर सर्वे चार्ट

जिंदगी और सेहत को मिलेगी सुरक्षा 

स्वास्थ्य और जीवन बीमा को अब और सस्ता और सुलभ बनाया गया है. सरकार ने 33 जीवन रक्षक दवाओं पर लगने वाला 12% GST पूरी तरह खत्म कर दिया है. इनमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में दी जाने वाली महंगी दवाएं भी शामिल हैं.

साथ ही, अब हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा. ये फैसला आम नागरिकों के लिए बहुत ही राहत भरा है, खासकर उन लोगों के लिए जो स्वास्थ्य बीमा की जरूरत तो महसूस करते थे लेकिन टैक्स के चलते उसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे.

नई टैक्स व्यवस्था 

GST काउंसिल ने टैक्स स्लैब में भी ऐतिहासिक बदलाव करते हुए अब केवल दो दरें लागू करने का फैसला किया है – 5% और 18%. पहले 12% और 28% वाले स्लैब भी मौजूद थे, जिन्हें अब हटा दिया गया है.

इससे एक ओर जहां टैक्स स्ट्रक्चर सरल होगा, वहीं दूसरी ओर आम लोगों को कई जरूरी वस्तुओं पर राहत मिलेगी. सरकार का दावा है कि इससे महंगाई में भी कुछ हद तक कमी आएगी.

 लग्जरी और नशे की चीजों पर अब और ज्यादा टैक्स

जहां आम जरूरत की चीजें सस्ती हुई हैं, वहीं सरकार ने लग्जरी और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स की दरें बढ़ा दी हैं. अब पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, शक्कर युक्त ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड पेय पर सीधा 40% GST लगेगा.

इसके अलावा, महंगी कारें, रेसिंग कारें, पर्सनल जेट और एयरक्राफ्ट जैसी वस्तुएं भी अब 40% टैक्स के दायरे में आएंगी. सरकार ने कैसीनो, रेस क्लब और IPL जैसे इवेंट्स में एंट्री पर भी टैक्स 18% से बढ़ाकर 40% कर दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य केवल राजस्व बढ़ाना नहीं है, बल्कि इन वस्तुओं की खपत को भी कंट्रोल करना है.

सरकार के ये फैसले न केवल जनता को राहत पहुंचाते हैं, बल्कि टैक्स व्यवस्था को भी सरल बनाते हैं. जरूरी वस्तुएं अब सस्ती होंगी, पढ़ाई और स्वास्थ्य की सेवाएं सुलभ होंगी और गैर-जरूरी चीजों पर रोक लगेगी.

Advertisement