DGCA Refund Rules: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को तकनीकी समस्याओं के कारण लगभग 400 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में देरी के बाद अफरा-तफरी मच गई. फ्लाइटराडार24 के आंकड़ों से पता चला है कि लगभग 91 प्रतिशत प्रस्थान करने वाली उड़ानें औसतन लगभग 52 मिनट की देरी का सामना कर रही थीं. वहीं, हवाई अड्डे पर आने वाली 64 प्रतिशत उड़ानें औसतन 38 मिनट की देरी से चल रही थीं.
अब इस समस्या के बाद यात्रियों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या उनकी उड़ान में देरी के चलते उन्हें रिफंड मिलेगा या नहीं? चलिए जान लेते हैं कि इसको लेकर नियम क्या कहते हैं.
क्यों आई ये दिक्कत?
दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने कहा कि एटीसी उड़ान योजना प्रक्रिया का समर्थन करने वाले स्वचालित संदेश स्विचिंग सिस्टम में चल रही तकनीकी समस्या के कारण उड़ान संचालन बाधित हुआ. दिल्ली हवाई अड्डे पर सभी एयरलाइनों के परिचालन में फिलहाल देरी हो रही है. संबंधित अधिकारी इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालने के लिए काम कर रहे हैं.
फ्लाइट रद्द या देरी पर रिफंड नियम
अगर फ्लाइट एयरलाइन की गलती या तकनीकी वजह से कैंसिल होती है, तो पूरा रिफंड मिलेगा. डीजीसीए नियमों के अनुसार, अगर फ्लाइट तीन घंटे से ज्यादा देरी से उड़ती है और यात्री यात्रा नहीं करना चाहता, तो पूरा पैसा वापस किया जाएगा.
फ्लाइट डायवर्ट या बोर्डिंग के बाद रद्द होने पर एयरलाइन को वैकल्पिक उड़ान या रिफंड देना होगा. मौसम या सुरक्षा कारणों में पार्शियल रिफंड या रीबुकिंग मिल सकती है.
रिफंड पाने का तरीका
टिकट जहां से बुक की थी, वहीं से रिफंड रिक्वेस्ट करें — वेबसाइट या ऐप के Manage Booking → Cancel Flight सेक्शन में जाकर. रकम 7–10 कार्यदिवस में उसी अकाउंट में लौटती है. ट्रैवल एजेंसी या थर्ड पार्टी ऐप से बुकिंग पर प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है. कुछ एयरलाइंस आगे की यात्रा के लिए क्रेडिट शेल भी देती हैं, जो 12 महीनों तक मान्य रहती है.
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