Home > देश > बिहार के बाद अब इन राज्यों में चलेगा चुनाव आयोग का डंडा! वोटिंग लिस्ट से हट जाएंगे हजारों लोगों के नाम? नवंबर से शुरू होगा खेला

बिहार के बाद अब इन राज्यों में चलेगा चुनाव आयोग का डंडा! वोटिंग लिस्ट से हट जाएंगे हजारों लोगों के नाम? नवंबर से शुरू होगा खेला

Election Commission on SIR: चुनाव आयोग नवंबर की शुरुआत में पूरे देश में SIR शुरू कर रहा है. जी हां यह पहल उन राज्यों में शुरू होगी जहां 2026 में चुनाव होने हैं.

By: Heena Khan | Published: October 23, 2025 9:55:36 AM IST



SIR News: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, चुनाव आयोग एक्टिव हो गया है. जिसके चलते आयोग ने SIR (सघन मतदाता पुनरीक्षण) नाम से एक अभियान शुरू किया था. इस अभियान पर काफ़ी राजनीतिक बहस छिड़ी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया. अदालत ने SIR को क्लीन चिट देते हुए कहा कि यह पहले भी किया जा सकता था. अब, इसी से सबक लेते हुए, चुनाव आयोग नवंबर की शुरुआत में पूरे देश में SIR शुरू कर रहा है. जी हां यह पहल उन राज्यों में शुरू होगी जहां 2026 में चुनाव होने हैं. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शुरुआती चरण में SIR को कुछ राज्यों में भी लागू किया जाएगा.

इन राज्यों में होगा SIR

आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि चुनाव आयोग का दो दिवसीय सम्मेलन बुधवार को शुरू हुआ. इसमें एसआईआर प्रक्रिया के लिए देश की तैयारियों का भी आकलन किया गया. सभी राज्यों के मुख्य चुनाव आयुक्तों ने इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत की. सम्मेलन के समापन पर पूरी योजना की घोषणा की जाएगी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एसआईआर प्रक्रिया देशव्यापी होगी, लेकिन इसे चरणों में पूरा किया जाएगा. इसे सबसे पहले असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा, क्योंकि इन राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं.

असम में NRC के बाद SIR

दरअसल, असम में भी एनआरसी की प्रक्रिया चल रही है. इसे लेकर असम चुनाव आयोग का कहना है कि एनआरसी पूरी होने के बाद, राज्य में एसआईआर भी किया जाएगा. आपको बता दें कि असम देश का एकमात्र राज्य है जहां एनआरसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. ऐसे में यह भी संभव है कि एनआरसी के पूरा होने में देरी हो और असम में एसआईआर में देरी हो. आगामी राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया के लिए, चुनाव आयोग मतदाताओं को केवल उस राज्य की ही नहीं, बल्कि किसी भी राज्य की अंतिम गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची से अपने नामों के अंश जमा करने की अनुमति दे सकता है जहाँ वे वर्तमान में रहते हैं.

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