Rekha Gupta Attacked: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बुधवार सुबह जनसुनवाई के दौरान उन पर हुए हमले के बाद पहला बयान सामने आया है। सीएम गुप्ता ने इसे न सिर्फ़ उन पर हमला बताया है, बल्कि जनता की समस्याओं के समाधान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर एक ‘कायराना हमला’ बताया है। उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद वह सदमे में हैं, लेकिन अब बेहतर महसूस कर रही हैं।
मैं सदमे में हूँ-सीएम रेखा गुप्ता
सीएम रेखा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, “आज सुबह जनसुनवाई के दौरान मुझ पर हुआ हमला न सिर्फ़ मुझ पर, बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता के कल्याण के हमारे संकल्प पर एक कायराना हमला है। स्वाभाविक रूप से, इस हमले के बाद मैं सदमे में हूँ, लेकिन अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं अपने सभी शुभचिंतकों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मुझसे मिलने की ज़हमत न उठाएँ। मैं बहुत जल्द आपके बीच काम करती नज़र आऊँगी।”
आज सुबह जनसुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हुआ हमला केवल मेरे ऊपर नहीं, बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर किया गया एक कायराना प्रयास है।
स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, परन्तु अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं अपने सभी शुभचिंतकों से निवेदन करती हूँ कि…
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) August 20, 2025
मुख्यमंत्री ने आगे लिखा, “ऐसे हमले जनता की सेवा के मेरे साहस और संकल्प को कभी नहीं तोड़ सकते। अब मैं पहले से कहीं अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ आपके बीच रहूँगा। जनसुनवाई और जनसमस्याओं का समाधान पहले की तरह ही गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगा। आपका विश्वास और समर्थन मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपके अपार प्रेम, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।”
आरोपी ने कैसे दिया वारदात को अंजाम?
बुधवार सुबह तकरीबन सवा आठ बजे सीएम रेखा गुप्ता अपने ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम में जनता की शिकायतें सुन रही थीं। माहौल सामान्य था। लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। तभी राजेशभाई खिमजी अपनी फाइलें लेकर रेखा गुप्ता के सामने पहुँचे। पहले तो वे एक आम फरियादी की तरह दिखे, हालाँकि अचानक उन्होंने मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ने की कोशिश की और उन्हें धक्का देकर गिराने की मंशा जताई।
मौके पर मौजूद कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। कुछ ही देर में माहौल में अफरा-तफरी मच गई। जनसुनवाई में आए कुछ लोगों ने दावा किया कि मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा गया, जबकि बाद में पुलिस ने स्पष्ट किया कि मामला धक्का-मुक्की और हाथ पकड़ने तक ही सीमित था।
आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज
आरोपी राजेश के विरुद्ध सिविल लाइंस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1)/132/221 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने सरकारी कर्मचारी पर हमला करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 132, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 221 और हत्या के प्रयास के लिए धारा 109 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।