Mehul Choksi Extradition: भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को शुक्रवार को तब बड़ा झटका लगा, जब बेल्जियम की एक अदालत ने उसके भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी. बेल्जियम की एक अदालत ने शुक्रवार को भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी. एंटवर्प की अदालत ने फैसला सुनाया कि भारत के अनुरोध पर बेल्जियम पुलिस द्वारा चोकसी की गिरफ्तारी वैध थी.
चोकसी को अगले 15 दिनों के भीतर बेल्जियम के सर्वोच्च न्यायालय में इस आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है. अदालत ने दोनों पक्षों – भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले बेल्जियम के अभियोजकों और चोकसी की कानूनी टीम – की दलीलें सुनीं.
चोकसी को एंटवर्प पुलिस ने 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था और वह पिछले चार महीनों से जेल में है. बेल्जियम की अदालतों ने उसकी कई जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं.
चोकसी के खिलाफ भारत में लगे आरोप
भारत ने 66 वर्षीय चोकसी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 201, 409, 420 और 477ए के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 के तहत धोखाधड़ी, षड्यंत्र, सबूत नष्ट करने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. ये अपराध बेल्जियम के कानून के तहत भी दंडनीय हैं, जो दोहरे अपराध की शर्त को पूरा करते हैं.
भारत ने अपने मामले के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध सम्मेलन (यूएनटीओसी) और संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार सम्मेलन (यूएनसीएसी) जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का हवाला दिया. सीबीआई ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तीन बार बेल्जियम का दौरा किया और सहायता के लिए एक यूरोपीय निजी कानूनी फर्म को नियुक्त किया.
मुंबई जेल में मिलेंगी ये सुविधाएं
भारत ने बेल्जियम के अधिकारियों को आश्वासन दिया कि प्रत्यर्पण के बाद, चोकसी को मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक संख्या 12 में रखा जाएगा, जहां उसे यूरोपीय मानकों के अनुरूप सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिनमें स्वच्छ पानी, भोजन, समाचार पत्र, टीवी और एक निजी डॉक्टर की सुविधा शामिल है. उसे एकांत कारावास में नहीं रखा जाएगा.
इसने सेल में “उच्च स्तर की सुरक्षा” का भी आश्वासन दिया, जिसमें एक साफ, मोटी सूती चटाई, तकिया, चादर और कंबल होगा. जेल विभाग ने कहा कि सेल में प्रतिदिन झाड़ू-पोछा लगाया जाएगा, साथ ही ताज़ा पीने का पानी, बाहरी व्यायाम, विश्राम क्षेत्र, शतरंज और कैरम जैसे बोर्ड गेम और बैडमिंटन की व्यवस्था की जाएगी.
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नागरिकता को लेकर फंसा है पेच
भारत का कहना है कि चोकसी अभी भी भारतीय नागरिक है और उसने उसके एंटीगुआ की नागरिकता के दावे को चुनौती दी है. चोकसी ने अदालत को बताया कि उसने 14 दिसंबर, 2018 को भारतीय नागरिकता त्याग दी थी और 16 नवंबर, 2017 को एंटीगुआ की नागरिकता हासिल कर ली थी.
भारत ने 2018 और 2022 के बीच हुए 13,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी के सबूत पेश किए. अदालत ने माना कि चोकसी के भागने का वास्तविक खतरा है, जिससे उसकी गिरफ्तारी उचित है.