Balasore Acid Attack Murder Case: बालासोर एसिड अटैक मामले में कोर्ट ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई है. यह मामला साल 2023 में सामने आया था. जिसमें एसिड हमले के बाद एक युवती की मौत हो गई थी. बालासोर की स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश अब्दुल समीम अख्तर ने सुनवाई पूरी होने के बाद मुख्य आरोपी चंदन राणा को दोषी ठहराया और सजा ए मौत का आदेश दिया.
दोषी को सजा-ए-मौत
बालासोर की स्पेशल कोर्ट के जस्टिस अब्दुल समीम अख्तर ने सुनवाई पूरी होने के बाद मुख्य आरोपी चंदन राणा को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने चंदन राणा को मौत की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, 20 फरवरी 2023 को भीमपुरा इलाके में आरोपी ने अपनी दूसरा पत्नी बनिता सिंह पर तेजाब से हमला कर दिया और इस भयानक घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. इस घटना की शिकायत सहदेवखुंटा थाने में केस संख्या 56/2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस सुत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान आरोपी ने फरारी के समय अपना मोबाइल फोन भी खराब कर दिया था.
कब हुई थी घटना?
बता दें कि, यह घटना 20 फरवरी 2023 को बालासोर जिले के भीमपुरा गांव में हुई थी. आरोपी उस समय कृत्रिम आभूषण बेचने का काम किया करता था. उसने अपनी दूसरी पत्नी बनिता सिंह पर कथित रूप से एसिड से हमला किया. हमले में गंभीर रूप से झुलसी बनिता को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई. पुलिस की जांच में सामने आया क घटना से पहले दंपति के बीच विवाद चल रहा था. बताया गया कि बनिता को हाल में आरोपी के पहले से विवाहित और बच्चे होने की खबर पता लगी थी. इस खुलासे के बाद वह मायके चली गई थीं. फैसले के बाद क्षेत्र में मामले को लेकर व्यापक चर्चा है.