Home > देश > ‘अब सनातनियों को एक होना ही पड़ेगा…’, दिल्ली विस्फोट के बाद भड़क उठे धीरेंद्र शास्त्री; बयान से मचा हड़कंप

‘अब सनातनियों को एक होना ही पड़ेगा…’, दिल्ली विस्फोट के बाद भड़क उठे धीरेंद्र शास्त्री; बयान से मचा हड़कंप

Delhi Red Fort Blast: बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास विस्फोट की घटना पर कहा कि कल जो हुआ वह घोर निंदनीय और अमानवीय है.

By: Divyanshi Singh | Published: November 11, 2025 9:41:02 AM IST



Red Fort Blast: सोमवार शाम लाल किले के पास एक कार में हुए विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए. यह विस्फोट शाम 6.52 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक हुंडई i20 कार में हुआ, जिसके बाद व्यस्त इलाके में क्षत-विक्षत शव और क्षतिग्रस्त कारें बिखर गईं. अब बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मेट्रो स्टेशन के पास विस्फोट की घटना को लेकर बयान दिया है.

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा? 

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि “कल जो हुआ वह घोर निंदनीय और अमानवीय है. भगवान से प्रार्थना है कि जिनका शरीर पूरा हुआ उन्हें वे अपने चरणों में स्थान दें. हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं. हम सुख संवेदना व्यक्त कर रहे हैं.कट्टहर मजहबी पंत कि विचारधारा की सोच पर लगाम लगाने के लिए अब सनातनियों को एक होना ही पड़ेगा. इस देश में जब तक भारतीयों की एकता नहीं हो जाती है तब तक हम पद यात्रा करते रहेंगे.”

UAPA के तहत दर्ज हुआ केस

यह मामला यूएपीए की धारा 16, 18, विस्फोटक अधिनियम और बीएनएस के तहत दर्ज किया गया है. यूएपीए एक आतंकवाद-रोधी कानून है. इसका उपयोग आतंकवादी कृत्यों और देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पहुँचाने वाली गतिविधियों की जाँच और उन पर मुकदमा चलाने के लिए किया जाता है.

यूएपीए की धारा 16: यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे आम जनता में भय या आतंक फैलता है, किसी व्यक्ति या समूह को गंभीर नुकसान पहुँचता है, या किसी सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास करता है, तो उसे आतंकवादी कृत्य माना जाता है. इसके लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सज़ा हो सकती है. यूएपीए की धारा 18: यदि कोई व्यक्ति किसी आतंकवादी कृत्य की योजना बनाता है या किसी भी तरह से उसमें योगदान देता है, तो उसे अपराधी के समान ही दंड दिया जाता है.

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