Assam D-Voters: बिहार में सफलतापूर्वक मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण होने के बाद चुनाव आयोग ने अब असम सहित भारत के 12 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष सारांश संशोधन (SIR) कराने का निर्णय लिया है. जिसको लेकर इन राज्यों में चुनाव से पहले मतदाता सूची को अद्यतन किया जा रहा है. हालांकि असम में जारी विशेष गहन संशोधन (SIR) अभ्यास के अलावा भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने असम में मतदाता सूचियों के विशेष सारांश संशोधन (SR) की घोषणा की है. चलिए आज हम आपको असम के ‘डी-वोटर’ और राज्य की मतदाता सूचियों के सारांश संशोधन (SR) के बारे में जानकारी देते हैं.
असम की मतदाता सूची का विशेष संशोधन (Special Revision of Electoral Rolls of Assam)
कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चुनाव आयोग ने असम की मतदाता सूची के विशेष संशोधन की घोषणा की है. सारांश संशोधन प्रक्रिया के अनुसार, BLO 22 नवंबर से नए फॉर्म के बजाय पहले से भरे हुए मतदाता रजिस्टरों का उपयोग करके घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे. रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि असम में अप्रैल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मसौदा सूची 27 दिसंबर को और अंतिम सूची को (10 फरवरी, 2026 को जारी किया जाएगा.
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असम के ‘डी-वोटर’ कौन हैं? (Who are the ‘D-voters’ of Assam?)
अब सवाल उठता है कि असम के डी वोटर कौन हैं? आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करें तो 1985 के असम समझौते के बाद बनाई गई डी-वोटर श्रेणी पहली बार 1997 में लागू की गई थी, जब लगभग तीन लाख मतदाताओं को संदिग्ध के रूप में चिह्नित किया गया था. गौरतलब है कि असम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी मतदाता सूची में ‘डी-वोटर’ श्रेणी शामिल है.
असम में कैसी होगी SR की प्रक्रिया? (How will the SR process be in Assam?)
चुनाव आयोग द्वारा संचालित एसआर प्रक्रिया के तहत बूथ-स्तरीय अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर परिवार का मुखिया या कोई सक्षम सदस्य उस घर में पात्र मतदाताओं की संख्या और नामों का सत्यापन करेंगे. मतदाता की मृत्यु होने पर मतदाता का नाम हटा दिया जाएगा और नया नाम जोड़ने के लिए बीएलओ द्वारा फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे, जिन्हें निर्धारित समय के भीतर भरकर जमा करना होगा.
असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने क्या कहा? (What did the Chief Electoral Officer of Assam say?)
असम में जारी SIR को लेकर असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) अनुराग गोयल का बयान सामने आया है. जिसमें कहा गया है कि एसआर के तहत मौजूदा मतदाताओं को कोई दस्तावेजी प्रमाण दिखाने की आवश्यकता नहीं है. परिवार के मुखिया या सक्षम सदस्य द्वारा सत्यापन ही पर्याप्त होगा. नए मतदाताओं के लिए मौजूदा मतदाता के साथ संबंध दर्शाने वाला दस्तावेज ही पर्याप्त होगा.
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