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अरावली मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 100 मीटर ऊंचाई के आधार पर अरावली की परिभाषा सीमित करने वाले फैसले पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि पूर्व में जारी आदेश पर आवश्यकता अनुसार विचार किया जाएगा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, संबंधित राज्यों और एमिकस क्यूरी को नोटिस जारी किया है,.
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CJI की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने अरावली मुद्दे की दोबारा जांच का संकेत दिया. अरावली की ऊंचाई, विस्तार, पारिस्थितिकी और खनन पर विशेषज्ञ समिति बनाने का प्रस्ताव दिय गया है. पहले की विशेषज्ञ रिपोर्ट की भी प्रस्तावित समिति दोबारा समीक्षा करेगी. इस मामले की अब अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी.
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