Bihar Assembly Election: आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का एलान कर दिया है. चुनाव आयोग के एलान के अनुसार, बिहार में दो चरणों में मतदान होंगे. पहले चरण में 6 नवंबर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग होंगी. वहीँ, नतीजों का एलान 14 नवंबर को होगा.
बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही कई बड़े नेताओं के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आम नागरिक भी चुनाव लड़ सकते हैं? भारतीय संविधान हर नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार देता है, हालाँकि इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी. आइए जानें कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की फीस कितनी है और नामांकन कैसे दाखिल करें.
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बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने में कितना खर्च आता है?
बहुत कम लोग जानते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए एक शुल्क देना पड़ता है, जिसे सुरक्षा जमा कहते हैं। यह शुल्क नामांकन दाखिल करते समय दिया जाता है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को ₹10,000 का भुगतान करना होगा. जबकि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को ₹5,000 का भुगतान करना होगा. यह नियम जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत लागू है. अगर किसी उम्मीदवार को चुनाव में कम वोट मिलते हैं, तो यह सुरक्षा शुल्क जब्त कर लिया जाता है. हालाँकि, अगर किसी उम्मीदवार को पूरे वोट मिलते हैं, तो यह शुल्क वापस किया जा सकता है.
आप भी अपना नामांकन कैसे दाखिल कर सकते हैं?
चुनाव की आधिकारिक घोषणा के बाद, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाती है. उम्मीदवारों को एक नामांकन पत्र भरना होगा, जिसमें उनका नाम, पता, जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता, संपत्ति का विवरण और आपराधिक रिकॉर्ड शामिल होगा. यदि आप किसी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होगी. यदि आप एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो आपको कम से कम 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी, और वे सभी उसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता होने चाहिए. नामांकन पत्र जमा करने के बाद, रिटर्निंग ऑफिसर सभी दस्तावेजों की जाँच करेगा। यदि सभी जानकारी सही है, तो नामांकन स्वीकार कर लिया जाएगा.
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