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Salman Khan Black Buck Case: मुशकिल में पड़े सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और अन्य आरोपी, राजस्थान सरकार ने बरी के खिलाफ “लीव टू अपील” दायर

Salman Khan Blackbuck Case: आज 28 जुलाई के दिन सलमान खान कांकाणी हिरण शिकार मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सलमान खान ने सीजेएम कोर्ट में 5 साल जेल की सजा के खिलाफ अपील की थी। इसके अलावाा कैस से जुड़े सह आरोपियों सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेन्द्र व दुष्यंत सिंह को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ सरकार ने 16 मई को 'लीव टू अपील' की थी और कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।

By: chhaya sharma | Published: July 28, 2025 5:05:53 PM IST



Salman Khan Blackbuck Case: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का सबसे पुराना और चर्चित कांकाणी शिकार मामला एक बार फिर चर्चा में आया है। दरअसल, राज्य सरकार ने  सलमान खान के इस कैस से जुड़े सह आरोपियों सैफ अली खान (Saif Ali Khan), तब्बू (Tabu), नीलम Neelam, सोनाली बेंद्रे (Sonali Bendre) और दुष्यंत सिंह (Dushyant Singh) को बरी किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में लीव टू अपील (Leave to Appeal) दायर की है। जिस पर भी अगली सुनवाई पर विचार किया जायेगा

आज 28 जुलाई को सलमान खान कांकाणी हिरण शिकार मामले पर हुई सुनवाई

आज 28 जुलाई के दिन सलमान खान कांकाणी हिरण शिकार ( Salman Khan Blackbuck Case) मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सलमान खान ने सीजेएम कोर्ट में 5 साल जेल की सजा के खिलाफ अपील की थी। इसके अलावाा कैस से जुड़े सह आरोपियों सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेन्द्र व दुष्यंत सिंह को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ सरकार ने 16 मई को ‘लीव टू अपील’ की थी और कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। वहीं जस्टिस मनोज गर्ग की बैंच में अपील पर सुनवाई हुई। जिसके बाद जस्टिस मनोज गर्ग ने सरकार की ‘लीव टू अपील’ को सूचीबद्ध करने तकी सुनवाई के लिए 22 सितंबर को तारीख दी है। इस दौरान न केवल सलमान खान की अपील पर बल्कि अन्य आरोपियों को बरी किए जाने के विरुद्ध पर भी हस की जाएगी।

क्या है सलमान खान के केस काला हिरण का अपडेट

सलमान खान के केस काला हिरण पर राज्य सरकार के द्वारा दायर की गई Leave to Appeal (अपील की अनुमति मांगने वाली याचिका) पर कल राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। काला हिरण केस की यह सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज गर्ग की बेंच में होगी। सरकार का कहा है कि जिन सह-आरोपियों सैफ अली खान (Saif Ali Khan), तब्बू (Tabu), नीलम Neelam, सोनाली बेंद्रे (Sonali Bendre) और दुष्यंत सिंह (Dushyant Singh)   को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था, क्योंकि इन सभी के खिलाफ पर्याप्त सबूत थे और उन्हें दोषमुक्त करना उचित नहीं था। वहीं अब सरकार ने उच्च न्यायालय (High Court) से अनुरोध किया है कि वह इस काला हिरण केस के निर्णय की समीक्षा करें और इन सह-आरोपियों के खिलाफ अपील की अनुमति दे। बता दें कि यह यह मामला मुख्य वाद सूची में क्रम संख्या 60 पर दर्ज किया गया है। 

सरकार की अपील पर भी होगी बहस

इसके अलावा सलमान खान ने सीजेएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ और सेशन न्यायालय में सजा के खिलाफ अपील की थी, जिसमे सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत से जुड़े तमाम मामले हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर पिटीशन लगाई गई थी, जिसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

लंबे समय से चल रहा है काले हिरण केस वाला मामला

बता दें कि सलमान खान का यह काले हिरण केस (Blackbuck Case) वाला मामला करीब दो दशक से अधिक समय से  कोर्ट में चल रहा है। सलमान खान पर आरोप है कि उन्होंने फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान जोधपुर के समीप कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया था।

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