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1 अप्रैल से दिल्ली में बदल जाएगा ये नियम, जानें हफ्ते में कितने दिन आएगी गीला और सूखा कचरा; पढ़ें पूरी डिटेल

MCD garbage collection rules: दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक अहम फैसला ले सकता है. अब जल्द ही सभी वार्ड में कचरा उठाने का सिस्टम लागू कर सकता है. प्लान के अनुसान गीला कचरा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उठाया जाएगा.

Published by Mohammad Nematullah

 MCD garbage collection rules: दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक अहम फैसला ले सकता है. अब जल्द ही सभी वार्ड में कचरा उठाने का सिस्टम लागू कर सकता है. प्लान के अनुसान गीला कचरा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उठाया जाएगा.  

यह फैसला हाल में ही सिविक बॉडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 के तहत यह फैसला लिया जाएगा. अब ये 2016 के नियम को बदलकर ये नया नियम 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा. यह मैनेजमेंट को चार स्ट्रीम को जरूरी बताता है. गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर वेस्ट है. यह नियम शहर के सभी शहरी और ग्रामीण इलाकें पर लागू होगा. 

अधिकारी ने क्या कहा?

अधिकारी ने कहा कि ‘हालांकि बायलॉज को नोटिफाई करना होगा. लेकिन नए नियम में बताया गया खास पॉइंट्स को अपनाने का फैसला लिया गया है.’ इन नियमों को लागू करना और फिर आगे का रास्ता तय करने के लिए 7 फरवरी को म्यूनिसिपल कमिश्नर संजीव खिरवार की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग में ज़ोनल डिप्टी कमिश्नरों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स के साथ इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है. 

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पायलट प्रोजेक्ट से शुरुआत

सर्कुलर के अनुसार डिप्टी कमिश्नर अपने असेसमेंट के आधार पर वार्ड वाइज फेजिंग का प्लान कर सकता है. जिसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट को लागू करने से होगी, फिर इसे बढ़ाकर पूरी तरह से लागू किया जाएगा. 

100% डोर-टू-डोर कलेक्शन में मदद मिलेगी

म्युनिसिपल वेस्ट के लिए वार्ड-वाइज प्लान एक स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रैटेजी है. पूरे शहर में एक साथ सुधार लागू करने के बजाय, यह तरीका चुने हुए वार्डों में 100% डोर-टू-डोर कलेक्शन या अलग कचरा कलेक्शन जैसे टारगेटेड सुधार की इजाजत देगी. जिसे फिर रिव्यू किया जा सकता है और फेज में दूसरे इलाकों में भी बढ़ाया जा सकता है. ऑफिसर को इनफॉर्मल सेक्टर के साथ मीटिंग करने और इंसेंटिव देने का निर्देश दिया गया है. सभी जनरेटर की पहचान की जाएगी और उन्हें MCD का 311 ऐप पर रजिस्टर किया जाएगा. जिसमें बैंक्वेट हॉल, रिसॉर्ट, फार्महाउस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, होटल और मोटल पर खास ध्यान दिया जाएगा. 

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अगर कोइ भी नियम का पूरा पालन नही करेगा तो उसे पेनल्टी देना होगा. साथ ही नियम का पालन करता है तो प्रॉपर्टी टैक्स में छूट जैसे इंसेंटिव भी दिया जाएगा.

Mohammad Nematullah

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