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New Delhi City Environment: कहां और कितनी एंटी-स्मॉग गन लगाने का मिला निर्देश? पढ़ें पूरी जानकारी

New Delhi City News: दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी ने 1 अक्टूबर तक बड़ी इमारतों पर एंटी-स्मॉग गन लगाने का निर्देश दिया है। इस लेख में जानिए कहां और कितनी एंटी-स्मॉग गन लगनी हैं।

By: Sharim ansari | Last Updated: September 11, 2025 2:07:00 PM IST



Anti-Smog Guns: मानसून अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है और अब सर्दियों का आग़ाज़ होने वाला है. इसी को लेकर राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी (DPCC) ने सभी ऊंची व्यावसायिक इमारतों में एंटी-स्मॉग गन लगाने के निर्देश दिए हैं.

कब लागू होगा नियम ?

यह नियम इसी साल से लागू किया जा रहा है. यह बेहद ज़रूरी भी है क्योंकि इन ऊंची व्यावसायिक इमारतों में सभी व्यावसायिक कांप्लेक्स, मॉल, होटल, कार्यालय भवन, शैक्षणिक संस्थान और विश्वविद्यालय भी शामिल हैं. खासकर वो इमारतें जिनमें छह या उससे ज़्यादा मंज़िलें हैं.

हालांकि, 29 मई को यह नियम लागू किया गया था, लेकिन नियम लागू होने के साथ ही साल भर के लिए बने इस नियम में मानसून के दौरान इन एंटी-स्मॉग गन को छूट दे दी गई थी. यह छूट 15 जून से 1 अक्टूबर तक है, जिससे यह नियम पहली बार 2 अक्टूबर से लागू होगा. ऐसे में DPCC ने फिर से सभी को इसके लिए तैयार रहने के आदेश जारी किए हैं.

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प्रदूषण का कारण व स्थिति

आदेश के मुताबिक, PM 10 और PM 2.5 प्रदूषण का कारण हैं. अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 तक PM 10 का औसत स्तर 420 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा. वहीं, PM 2.5 का स्तर 271 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा. इस दौरान प्रदूषण का स्तर भी गंभीर रहा. प्रदूषण 33 दिन खराब, 72 दिन बेहद खराब और 14 दिन गंभीर हालत में रहा. इस प्रदूषण को कम करने के लिए ऊंची इमारतों पर एंटी-स्मॉग गन लगाने का काम चल रहा है.

2023 में भी 93 इमारतों पर एंटी-स्मॉग गन लगाई गई थीं. 2024 में 156 इमारतों पर एंटी-स्मॉग गन लगाई गईं. राजधानी में ऐसी इमारतों की कुल संख्या 200 के करीब बताई जा रही है.

ऐसी होनी चाहिए एंटी-स्मॉग गन

इसके नोजल से निकलने वाली पानी की बूंदें पाँच से 20 माइक्रोन की होनी चाहिए. इसकी क्षमता 75 से 100 मीटर तक पानी फेंकने की हों. इसे सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक, शाम 5:30 से 8:30 बजे तक और दोपहर 1:30 से 4:30 बजे तक चलाना होगा. इन एंटी-स्मॉग गन में केवल शुद्ध पानी का ही इस्तेमाल किया जाएगा.

इन जगहों पर लगाई जाएंगी एंटी-स्मॉग गन

कमर्शियल काम्प्लेक्स, मॉल, होटल जिनका निर्मित क्षेत्रफल 3,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक है. कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान जिनकी छह या उससे अधिक मंजिलें हैं.

क्षेत्र के अनुरूप लगाई जाएंगी एंटी-स्मॉग गन

हर 5000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र में 1 गन लगाई जाएगी; 10,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र में कम से कम 3; 15,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र में कम से कम 4; 20,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र में कम से कम 5; 25,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र में कम से कम 6 स्मॉग गन लगाई जाएंगी.

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