GRAP 1 in Delhi-NCR: दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर में GRAP का पहला चरण लागू कर दिया गया है. प्रदूषण स्तर के खराब श्रेणी में बने रहने के कारण यह निर्णय लिया गया है. दिल्ली-एनसीआर में पहले चरण के प्रतिबंध लागू रहेंगे. इसके तहत, लकड़ी और कचरा जलाने पर प्रतिबंध रहेगा. निर्माण स्थलों पर सावधानियां बरतनी होंगी. CAQM के अनुसार, आज (14 अक्टूबर) दिल्ली का प्रदूषण स्तर 211 रहा, जो खराब श्रेणी में है. आने वाले दिनों में भी प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में ही रहने की आशंका है. दिल्ली में AQI 200 को पार कर गया है.
GRAP 1 लागू होने के बाद क्या बदलेगा?
- GRAP 1 के तहत, दिल्ली-एनसीआर में एंटी-स्मॉग गन जैसे धूल नियंत्रण उपाय लागू किए जाएँगे.
- सभी निर्माण और विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण उपाय अनिवार्य होंगे.
- 500 वर्ग मीटर से बड़ी परियोजनाओं के लिए भी एक स्वीकृत धूल प्रबंधन योजना का पालन करना आवश्यक होगा.
- कचरा, पत्ते और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को खुले में जलाना प्रतिबंधित होगा.
- सड़क किनारे खाने-पीने की दुकानों और व्यावसायिक रसोई में कोयले या लकड़ी के ईंधन का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा.
- होटल, रेस्टोरेंट और खुले में भोजन करने वाले प्रतिष्ठान केवल बिजली, गैस या अन्य स्वच्छ ईंधन का ही इस्तेमाल करेंगे.
- डीज़ल जनरेटर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. डीज़ल जनरेटर का इस्तेमाल केवल आवश्यक या आपातकालीन स्थितियों में ही करने की अनुमति होगी.
- प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उन्हें ज़ब्त किया जा सकता है.
- यातायात नियंत्रण के लिए प्रमुख चौराहों पर यातायात पुलिस तैनात की गई है और चालकों को लाल बत्ती पर अपने इंजन बंद करने के निर्देश दिए जाएँगे.
- दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीज़ल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.
राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 201 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है. अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा केंद्र (IMD) के अनुसार, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस कम है. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है.