Delhi Traffic Police Lok Adalat: अगर आपका कोई ट्रैफिक चालान पेंडिंग है जिसे आप कम पैसे में सेटल करना चाहते हैं, तो सभी के लिए अच्छी खबर है. दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीने ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर शनिवार 10 जनवरी 2026 को एक स्पेशल लोक अदालत का आयोजन कर रही है. जिसमें गाड़ी के मालिक जिनका किसी वजह से चालान कटा है, बिना लंबी कोर्ट सुनवाई या बिना दफ्तर के बार-बार चक्कर लगाए अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालान जल्दी से सेटल कर सकेंगे.
5 जनवरी से लिंक एक्टिवेट है
आपको बताते चलें कि लिंक सोमवार 5 जनवरी को सुबह 10:00 बजे एक्टिवेट कर दिया गया है जिसमें हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा 45,000 चालान/नोटिस डाउनलोड किए जा सकते हैं, जिसकी कुल लिमिट 1,80,000 चालान/नोटिस है.
राजधानी के 7 कोर्ट कॉम्प्लेक्स में होगी ये सुविधा
जैसा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने X पर बताया है. यह पहल राजधानी के सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स में होगी, जहां केवल “कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान/नोटिस जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर पेंडिंग हैं और 30 सितम्बर 2025 तक वर्चुअल कोर्ट में भेजे गए हैं. उन्हें ही इस लोक अदालत में लिया जाएगा.
दिल्ली में नेशनल लोक अदालत 2026: कोर्ट कॉम्प्लेक्स की लिस्ट
- पटियाला हाउस
- कड़कड़डूमा
- तीस हजारी
- साकेत
- रोहिणी
- द्वारका
- राउज़ एवेन्यू
दिल्ली में नेशनल लोक अदालत 2026: चालान कैसे डाउनलोड करें:
नोटिस डाउनलोड करने के लिए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर इस लिंक पर जाएँ: https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat
ज़रूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद, आपको अपने ईमेल या फ़ोन पर एक टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा.
लेटर में आपके चालान सेटल करने की तारीख और जगह बताई जाएगी.
लोक अदालत 2026 के लिए ट्रैफिक चालान की पात्रता
जो मामले अभी रेगुलर कोर्ट में चल रहे हैं, दूसरे राज्यों के चालान, और गंभीर अपराध इसमें शामिल नहीं हैं. छोटे-मोटे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए सेटलमेंट उपलब्ध है.
इसमें बिना सीटबेल्ट या हेलमेट के गाड़ी चलाना, तेज़ गति से गाड़ी चलाना, रेड लाइट जंप करना, गलत जगह पार्किंग करना, बिना वैलिड PUC सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाना, ट्रैफिक संकेतों का पालन न करना, नंबर प्लेट न होना, और गलती से जारी किए गए चालान शामिल हैं. कुछ खास परिस्थितियों में बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर भी विचार किया जा सकता है.
लोक अदालत 2026: ट्रैफिक चालान कैसे हटवाएं या सुलझाएं?
स्टेप 1: पेंडिंग ट्रैफिक चालान चेक करें
सबसे पहले, देखें कि आपकी कार पर कोई बकाया चालान है या नहीं. परिवहन पोर्टल या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाएं. अपनी कार से जुड़े किसी भी बिना पेमेंट वाले ई-चालान का पता लगाने के लिए, अपना चालान नंबर या वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर डालें. लोक अदालत सिर्फ़ उन्हीं चालानों को हैंडल कर सकती है जो ऑफिशियल पोर्टल पर दिखते हैं.
स्टेप 2: चालानों की एलिजिबिलिटी कन्फर्म करें
रजिस्टर करने से पहले पक्का करें कि आपके चालान छोटे और कंपाउंडेबल अपराधों की कैटेगरी में आते हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाना या हिट-एंड-रन जैसी गंभीर गलतियाँ लोक अदालत प्रक्रिया का इस्तेमाल करके सेटलमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हैं.
स्टेप 3: लोक अदालत के लिए ऑनलाइन रजिस्टर करें
एलिजिबल गाड़ियों के मालिकों को पहले से ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा. DSLSA लोक अदालत रजिस्ट्रेशन पेज या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाएं.कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चालान नंबर और गाड़ी का डेटा ध्यान से डालें. आम तौर पर, वॉक-इन केस स्वीकार नहीं किए जाते हैं।
स्टेप 4: टोकन और अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड करें
सफल रजिस्ट्रेशन के बाद एक टोकन नंबर और एक अपॉइंटमेंट या कन्फर्मेशन स्लिप जेनरेट होगी. इसे डाउनलोड करने के बाद प्रिंट कर लें. लोक अदालत में एंट्री और केस लिस्टिंग के लिए टोकन और अपॉइंटमेंट लेटर ज़रूरी हैं.
स्टेप 5: 10 जनवरी को तय कोर्ट में जाएं
लोक अदालत के दिन अपने अपॉइंटमेंट लेटर में बताए गए कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जाएं. अपने साथ ओरिजिनल कागजात रखें, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, कार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और चालान की रसीदें.
स्टेप 6: केस की सुनवाई और सेटलमेंट
लोक अदालत बेंच, जिसमें आम तौर पर एक कोर्ट ऑफिसर और लीगल सर्विस बॉडी का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, आपके केस की सुनवाई करेगी। अपराध के टाइप के आधार पर, बेंच जुर्माना कम कर सकती है या पूरी तरह माफ कर सकती है.
स्टेप 7: रिवाइज्ड जुर्माना भरें और रसीद लें.
अगर सेटलमेंट हो जाता है, तो उसी दिन सही काउंटर पर अपडेटेड रकम का पेमेंट करें. चालान को सिस्टम में सुलझा हुआ मार्क कर दिया जाएगा, और एक ऑफिशियल रसीद भेजी जाएगी.

