Delhi Minister Manjinder Singh Sirsa: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को कहा कि ‘गंभीर’ वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों के तहत ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP)-4 के तहत दो मुख्य प्रतिबंध अब दिल्ली में ‘स्थायी रूप से’ लागू किए जाएंगे. ये प्रतिबंध वाहनों में ईंधन भरवाने के लिए अनिवार्य पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) और राजधानी के बाहर से आने वाले नॉन-भारत स्टेज VI (BS6) वाहनों के प्रवेश पर रोक से संबंधित हैं.
रविवार को राजधानी में हवा की गुणवत्ता “गंभीर” श्रेणी के करीब बनी रही, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के समीर ऐप के अनुसार सुबह 6 बजे समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 391 था. 400 से ऊपर के AQI रीडिंग को “गंभीर” श्रेणी में रखा जाता है.
सिरसा ने क्या कहा? (What did Sirsa say?)
इस फैसले की घोषणा करते हुए सिरसा ने कहा कि अगले आदेश तक वैध PUCC के बिना वाहनों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा. दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद पहले ही इस फैसले को अधिसूचित कर दिया था, जिससे सभी वाहन मालिकों के लिए वैध सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य हो गया था.सिरसा ने आगे कहा कि अब से यह तय किया गया है कि GRAP-4 के तहत प्रतिबंधों में से हमने दो प्रतिबंधों को स्थायी कर दिया है. पहला है PUCC. अगले आदेश तक आपको PUCC सर्टिफिकेट के बिना कहीं भी पेट्रोल नहीं मिलेगा.
PUC सर्टिफिकेट का मतलब पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है जो राष्ट्रीय राजधानी में अधिकृत PUC केंद्रों पर वाहनों की एक साधारण उत्सर्जन जांच के बाद जारी किए जाते हैं.
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नॉन-BS6 वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर लगी रोक (Non-BS6 vehicles are banned from entering Delhi)
दूसरा GRAP-4 प्रतिबंध जो अब अनिश्चित काल तक जारी रहेगा, वह उन वाहनों के प्रवेश पर रोक है जो BS6 उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते हैं. BS6 नवीनतम भारत स्टेज (BS) उत्सर्जन मानकों को संदर्भित करता है जो वाहनों द्वारा जारी वायु प्रदूषकों पर कानूनी सीमाएं तय करते हैं. सीधे शब्दों में कहें तो भारत स्टेज या BS मानदंड तय करते हैं कि कोई वाहन कितना साफ या प्रदूषित हो सकता है. PTI समाचार एजेंसी ने सिरसा के हवाले से कहा कि दिल्ली के बाहर से आने वाले जो वाहन भारत स्टेज VI (BS6) से नीचे हैं, उन पर भी दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगेगा.
बिना पीएसयू सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल (Petrol will not be available without a PSU certificate)
मंत्री ने दोहराया कि वाहनों से होने वाला उत्सर्जन राजधानी में वायु प्रदूषण के स्तर में एक प्रमुख योगदानकर्ता बना हुआ है. उन्होंने कहा कि वैध PUC सर्टिफिकेट के बिना वाहन चलाना दिल्ली की हवा के खिलाफ अपराध करने से कम नहीं है. 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद भारत में बेची और रजिस्टर की गई सभी नई कारें BS6-कम्प्लायंट हैं. जब पिछले हफ्ते यह नियम पहली बार लागू किया गया तो दिल्ली के कई पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग गईं क्योंकि स्टाफ़ फ्यूल देने से पहले PUCC चेक कर रहे थे. जिन मोटर चालकों के पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं थे, उन्हें वापस भेज दिया गया.