Delhi AQI News: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. दरअसल बताया जा रहा है कि GRAP-3 को हटा दिया गया है. जानकारी सामने आ रही है कि वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद एयर क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने बुधवार (26 नवंबर, 2025) को यह फैसला लागू किया. नतीजतन, GRAP-3 की पाबंदियां तुरंत हटा दी गईं. हवा की क्वालिटी में सुधार के बाद यह फैसला लिया गया.
क्या है GRAP-3?
ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) यानी की GRAP-3 को दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के कारण लागू किया गया था. जिसे अब CAQM ने दिल्ली-NCR में हटाने का निर्णय लिया है. हालांकि, जानकारी सामने आ रही है कि GRAP-1 और GRAP-2 के तहत पाबंदियां लागू रहेंगी. अब इस राहत के साथ कई चीजों पर लगी पाबंदियां हटा दी जाएंगी.
यह भी पढ़ें :-
दिल्ली की सर्दियों में घूमने की बेस्ट लोकेशन, जहां पर मिलेगा शानदार विंटर वाइब्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन
GRAP-3 में किन चीजों पर थी पाबंदियां?
GRAP-3 लागू होने के बाद BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल गाड़ियों पर बैन लगा दिया गया था. इस दौरान ऐसे किसी भी वाहनों पर पूर्णतः पाबंदी थी. इसके अलावा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी पूरी तरह से बंद था. बिल्डर प्रोजेक्ट, सड़क कंस्ट्रक्शन और दूसरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर भी पूरी तरह से रोक लग गई थी. GRAP 3 नियम लागू होने के बाद एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, एलिवेटेड रोड और STP प्लांट प्रोजेक्ट जैसी ज़रूरी जगहों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया था.
इसके अलावा, सड़कों की प्रतिदिन सफाई की जाती थी और रोजाना पानी का छिड़काव किया जाता है. कंस्ट्रक्शन और तोड़-फोड़ से निकलने वाली धूल और मलबे को ठीक से निपटाया जाता है.
किस तरह लागू किए जाते हैं GRAP के चरण?
GRAP का पहला फेज़ तब लागू किया जाता है जब AQI 201 और 300 के बीच होता है. दूसरा फेज़ तब लागू किया जाता है जब AQI 301 और 400 के बीच होता है. तीसरा फेज़ तब लागू किया जाता है जब AQI 401 और 450 के बीच होता है. GRAP का चौथा फेज़ तब लागू किया जाता है जब AQI 450 से ज़्यादा हो जाता है. GRAP 4 लागू होने के बाद पाबंदियां सबसे ज़्यादा सख्त होती हैं. ध्यान दें कि GRAP-4 लागू होने के बाद ट्रक, लोडर और दूसरी भारी गाड़ियों को दिल्ली में आने की इजाज़त नहीं है.
हालांकि, ज़रूरी सामान ले जाने वाली गाड़ियों को इजाज़त है. इस दौरान सभी कंस्ट्रक्शन और तोड़-फोड़ के काम पर रोक है. राज्य सरकारें स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास और सरकारी और प्राइवेट ऑफिस के लिए वर्क-फ्रॉम-होम का भी फैसला करती हैं.
यह भी पढ़ें :-