Retirement New Rules 2025: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Goverment Employee) के लिए नए नियम लागू किए गए हैं. साल 2025 में कई नीतिगत और मौद्रिक बदलाव करने का फैसला किया गया है. आइए बताते हैं कि क्या यह ये 5 बड़े बदलाव?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का आरंभ
केंद्र सरकार के कर्मचारी कई सालों से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आते हैं, केवल सशस्त्र बलों को छोड़कर. साल 2004 में इसकी जगह पुरानी पेंशन योजना (OPS) ने ले ली थी. NPS के तहत सरकार ने रिटायरमेंट के बाद मार्केट के आधार पर आय निर्धारित की थी. इसके बाद सरकार ने अप्रैल 2025 में एक नया ऑप्शन UPS पेश किया. इसमें NPS और OPS दोनों की विशेषताएं शामिल हैं.
क्या है ये नई योजना?
इस नई योजना के तहत जो कोई सरकारी कर्मचारी अपने 25 साल का कार्यकाल पूरा करता है, उसे 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर दिया जाएगा. पेंशन योग्य सेवा की अवधि 10 साल निर्धारित की गई है. यूपीएस के तहत जो कर्मचारी 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करते हैं, उन्हें केवल 10 हजार रुपये हर महीने पेंशन के तौर पर मिलेंगे. इसके अलावा जिनकी अवधि 10 वर्ष से अधिक लेकिन 25 वर्ष से कम है, तो वह पेंशन आनुपातिक आधार तय की जाएगी.
DA और DR में बढ़ोतरी
साल 2025 में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में दो बार बढ़ोतरी की है. पहली जनवरी-जून के लिए 2% और दूसरी जुलाई-दिसंबर की अवधि के लिए 3% तक. डीए वर्तमान में 58% है.
रिटायरमेंट प्रोसेस
सरकारी कर्मचारी की शिकायत रहती है कि रिटायरमेंट के बाद उनके पेंशन पास ऑर्डर (PPO)आने में काफी ज्यादा समय लग जाता है. सरकार ने इस प्रक्रिया में अब सुधार किया है. अब कर्मचारियों की फाइलें उनकी रिटायरमेंट से 12-15 महीने पहले तैयार करने का निर्देश दिया जाएगा. ताकी पेंशन आने में ज्यादा देर न हो.
ग्रेच्युटी और एकमुश्त राशि
रिटायरमेंट पर मिलने वाली एकमुश्त राशि से संबंधित नियमों में सुधार का फैसला किया गया है.
ड्रेस भत्ता में सुधार
ड्रेस भत्ता साल में एक बार निश्चित राशि के रूप में दिया जाता था. नए नियम के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी साल के बीच में रिटायर होता है, तो उसे आनुपातिक रूप से ड्रेस भत्ता दिया जाएगा.
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