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ITR filing FY 2024-25: पैन, आधार और बैंक पासबुक…इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने से पहले अपने पास ये डॉक्यूमेंट रखें तैयार

ITR filing FY 2024-25: देश के करदाता अब वित्तीय वर्ष 2024-25 यानी आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने की तैयारी में हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, विवेकशील करदाताओं को हाल ही में बढ़ाई गई 15 सितंबर, 2025 की आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि से पहले जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करने पर ध्यान देना चाहिए।

By: Sohail Rahman | Published: July 21, 2025 2:39:26 PM IST



ITR filing FY 2024-25: देश के करदाता अब वित्तीय वर्ष 2024-25 यानी आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने की तैयारी में हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, विवेकशील करदाताओं को हाल ही में बढ़ाई गई 15 सितंबर, 2025 की आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि से पहले जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करने पर ध्यान देना चाहिए। एक बार सभी जरूरी दस्तावेज इकट्ठा हो जाने पर आयकर विवरण आसानी से जमा करने और सटीक रिटर्न दाखिल करने में मदद मिलेगी।

नीचे सात प्रमुख दस्तावेज दिए गए हैं, जिन्हें आपको अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय तैयार रखना चाहिए।

1. पैन, आधार और बैंक पासबुक

आयकर अधिनियम की धारा 139AA के तहत आयकर उद्देश्यों के लिए आपके आधार से जुड़ा एक वैध और चालू स्थायी खाता संख्या (पैन) अनिवार्य है। इसके अलावा, रिफंड का दावा करने और प्राप्त करने के लिए खाता संख्या और IFSC कोड सहित बैंक खाते का विवरण आवश्यक है।

2. कर कटौती प्रमाणपत्र

इसके बाद हम महत्वपूर्ण कर कटौती प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों जैसे फॉर्म 16 (वेतन विवरण) और फॉर्म 16A (गैर-वेतन TDS डेटा) के साथ-साथ समेकित फ़ॉर्म 26AS पर आते हैं। ये सभी दस्तावेज अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये मौलिक प्रकृति के हैं। ये दस्तावेज स्रोत पर काटे गए कर (TDS) का विवरण, अग्रिम भुगतान किया गया कर और रिफंड का समग्र विवरण देते हैं।

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3. AIS और TIS

फॉर्म 26AS के अलावा, एक विवेकशील करदाता के रूप में, आपको आय के स्रोतों, कटौतियों, लाभांश विवरण और जमाओं को सत्यापित करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करके अपना वार्षिक सूचना विवरण (AIS) और करदाता सूचना सारांश (TIS) डाउनलोड करना चाहिए।

4. निवेश प्रमाण और कटौती

आपको धारा 80सी, 80डी, 80ई के तहत किए गए निवेशों की मूल रसीदें, आवास ऋण ब्याज, किराया समझौते, बीमा पॉलिसी संख्या विवरण, साथ ही अस्पतालों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य समान संस्थाओं जैसे धर्मार्थ संस्थानों को दिए गए दस्तावेज़ी दान, विशेष रूप से पुरानी कर व्यवस्था के तहत, भी अपने पास रखने चाहिए।

5. पूंजीगत लाभ और संपत्ति विवरण

आपको अपने संबंधित ब्रोकर, एसेट मैनेजमेंट कंपनी या रजिस्ट्रार के माध्यम से आवेदन करके उनसे अपने पूंजीगत लाभ विवरण, जिनमें इक्विटी, म्यूचुअल फंड, संपत्ति की बिक्री और शेयर बायबैक का विवरण शामिल हो, प्रदान करने का अनुरोध करना चाहिए। इससे आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट को आपकी कुल कर देयता की गणना आसानी से करने में मदद मिलेगी।

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6. विदेशी आय और संपत्ति का दस्तावेजीकरण

यदि आप विदेश में आय अर्जित करते हैं या संपत्ति रखते हैं, तो आपको बैंक खाता विवरण, फॉर्म 67 (दोहरे कराधान परिहार समझौते या DTAA के तहत कर राहत का दावा करने के लिए उपयोग किया जाता है) जैसे स्पष्ट रिकॉर्ड रखने चाहिए। इसके अलावा, आपको विदेशी निवेश या संपत्ति का भी पूरा विवरण रखना चाहिए। ये दस्तावेज़ सटीक आयकर गणना, फाइलिंग और देश के कानून के उचित अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

7. पिछले कर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट

पिछले वर्ष के रिटर्न, ऑडिट रिपोर्ट विवरण (फॉर्म 3CB-3CD) के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन की रिपोर्ट (फॉर्म 3CEB) ऑडिट लागू मामलों के लिए आवश्यक हैं।

एक जानकार करदाता के रूप में, आपको फॉर्म 16 को फॉर्म 26AS और AIS से सत्यापित करना चाहिए, खासकर पहले से भरे गए डेटा में किसी भी गलती, त्रुटि या चूक के लिए। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि आयकर की आधिकारिक वेबसाइट पर ITR-2 और ITR-3 के लिए नई एक्सेल और ऑनलाइन फाइलिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं, साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल सुधार भी उपलब्ध हैं।

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