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GSTR-3B Due Date: दिवाली पर टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, जीएसटीआर-3बी रिटर्न भरने की न लें टेंशन, CBIC ने उठाया ये कदम

GSTR-3B Date Extended: जीएसटीआर-3बी रिटर्न भरने की तारीख बढ़ा दी गई है. इससे टैक्सपेयर्स को काफी राहत मिली है. जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स हर महीने 20, 22 और 24 तारीख को अलग-अलग कैटेगरी के आधार पर भरते हैं.

By: Hasnain Alam | Published: October 20, 2025 8:01:33 PM IST



GSTR-3B Date Extended News:  केंद्र सरकार के जीएसटी विभाग ने लोगों को बड़ी राहत दी है. अब जीएसटीआर-3बी फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी गई है. ऐसे में टैक्सपेयर्स 25 अक्टूबर तक GSTR-3B फॉर्म भर सकेंगे. इसकी जानकारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दी. इसका मतलब यह है कि टैक्सपेयर्स को 5 दिनों का और समय मिला गया है. पहले जीएसटीआर-3बी फॉर्म भरने की तारीख 20 अक्टूबर ही तय की गई थी.

सीबीआईसी के मुताबिक सितंबर महीने और जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए अब 25 अक्टूबर तक GSTR-3B रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. दिवाली के त्योहार को देखते हुए टैक्सपेयर्स को पांच दिन की अतिरिक्त राहत मिली है.

CBIC ने अपने आधिकारिक ‘X’ अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा- “GSTR-3B दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है. मासिक दाखिलकर्ताओं के लिए (सितंबर 2025). तिमाही दाखिलकर्ताओं के लिए (दूसरी तिमाही: जुलाई-सितंबर 2025). नई देय तिथि: 25 अक्टूबर 2025. (अधिसूचना संख्या 17/2025 – केंद्रीय कर, दिनांक 18.10.2025).”

GSTR-3B क्या है?

बता दें कि GSTR-3B एक मंथली और क्वार्टरली समरी रिटर्न है, जिसे जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स हर महीने 20, 22 और 24 तारीख को अलग-अलग कैटेगरी के आधार पर भरते हैं.

GSTR-3B की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने की उम्मीद पहले से ही की जा रही थी, क्योंकि आज (20 अक्टूबर) दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है. ऐसे में टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने के लिए अतिरिक्त पांच दिन का समय मिल गया है, जिससे व्यापारियों और अकाउंटेंट्स को फाइलिंग में आसानी होगी.

GSTR-3B की फाइलिंग में क्या करना होता है?

गौरतलब है कि केंद्र सरकार से सितंबर 2025 के GSTR-3B रिटर्न की डेडलाइन बढ़ाने की अपील की जा रही थी. GSTR-3B की फाइलिंग में डेटा एंट्री, ITC की समीक्षा और टैक्स भुगतान के लिए फंड की व्यवस्था जैसे काम शामिल हैं, जिससे समय कम पड़ जाता है.

बता दें कि GSTR-3B रिटर्न समय पर फाइल न करने पर लेट फीस लगती है. सामान्य नियम के अनुसार, 50 रुपये प्रति दिन (CGST और SGST के लिए 25-25 रुपये) का जुर्माना है. टैक्स देनदारी नहीं है तो 20 रुपये प्रति दिन लगेगा. यह फीस आखिरी तारीख के अगले दिन से फाइलिंग तक लागू होती है, प्रति टैक्सपेयर्स अधिकतम 5,000 रुपये तक. इसके अलावा, टैक्स रकम पर 18 प्रतिशत सालाना ब्याज भी लगाया जाता है.

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