Categories: व्यापार

दामों में कमी का लाभ कंपनियां-दुकानदार नहीं दे रहे हैं तो फटाफट नोट करें हेल्पलाइन नंबर

अगर जीएसटी दर कम होने के बाद भी अगर कोई दुकानदार या कंपनी आपको बेच रही है महंगा सामान तो जानिए कैसे केना है एक्शन.

Published by Anshika thakur

New GST Rate: कल 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं. नई दरों के बाद काफी चीजों के रेट में गिरावट हैं. कई कंपनियों ने जीएसटी कम होने के बाद काफी चीजों के दाम कम कर दिए हैं और ग्राहक को राहत भी मिल रही है. हालांकि कई सारी कंपनियां और दुकानदार ऐसे भी हैं जो ग्राहकों को महंगा सामान बेच रहे हैं जीएसटी दरें लागू होने के बावजूद भी. अगर आपको भी कोई महंगा सामान बेच रहा है तो आप इसकी शिकायत करने के लिए केंद्र सरकार के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं. 

वितरण मंत्रालय ने हाल ही में एक उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक अहम घोषणा की है.  मंत्रालय ने इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म (INGRAM) पोर्टल पर एक नया सेक्शन लॉन्च किया है. यह उन उपभोक्ताओं की शिकायतों और सवालों के लिए हैं जिन्हें जीएसटी कम होने फायदा नहीं मिल रहा है. यह फैसला उपभोक्ता मामले विभाग ने लिया है जो मंत्रालय के अधीन अंतर्गत आता है. वे नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) को ‘नेक्स्ट-जेन GST रिफॉर्म्स 2025’ के साथ संबधित करना चाहते हैं.

शिकायत कहां करनी हैं?

अगर आपको शिकायत दर्ज करनी है तो इस टोल-फ्री नंबर 1915 या 1800 11 4000 पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. नेशनल हॉलिडे के दिन यह नंबर काम नहीं करता है. फोन नंबर 8800001915 पर मैसेज के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. 

Related Post

ऐप और वेबसाइट

INGRAM की वेबसाइट consumerhelpline.gov.in पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इस वेबसाइट पर उपभोक्ता अपनी शिकायतें 17 भाषाओं में अलग-अलग भाषाओं में दर्ज करा सकते हैं. हिंदी, अंग्रेजी, कश्मीरी, पंजाबी, नेपाली, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मैथिली, संथाली, बंगाली, ओडिया, असमिया और मणिपुरी इन भाषाओं में शामिल हैं. अलावा आप उमंग ऐप और नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) ऐप के जरिए भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. अपने फोन में इंस्टॉल करके इन ऐप से शिकायत दर्ज कर सकते है. 

कंपनी या दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी?

एक बयान में मंत्रालय ने कहा कि हेल्पलाइन उपभोक्ताओं की शिकायतों से मिलने वाली जानकारी कंपनियों, CBIC और संबंधित सरकारी एजेंसियों को दी जाएगी. इससे समय पर जरूरी कानूनों के तहत कार्रवाई हो सकेगी. जिसके कारण GST नियमों का पालन करने में आसानी होगी.

सरकार का एलान “होगी सख्त कार्रवाई”

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो भी कंपनियां या दुकानदार जीएसटी की नई दरों का फायदा ग्राहकों को नहीं देंगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा हैं कि सरकार निगरानी रख रख रही हैं अगर उपभोक्ताओं को लाभ नहीं दिया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Anshika thakur
Published by Anshika thakur

Recent Posts

क्रिकेट के मैदान तक पहुंचा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आतंक; डर के चलते इस टीम ने बदला अपना कप्तान!

Dilpreet Bajwa link Lawrence Bishnoi: भारतीय मूल के क्रिकेटर दिलप्रीत बाजवा, जिन्होंने हाल ही में…

April 20, 2026

SIP में छुपे चार्ज का खतरा! हर निवेशक को जानना जरूरी; यहां समझिए पूरा हिसाब

SIP Installment: अगर आपके बैंक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं होता और SIP की किस्त…

April 20, 2026

एंट्री पर बैन लगा देंगे… CJI ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार; नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ है मामला

Supreme Court News: बेंच ने कहा कि यह लोकप्रियता पाने की कोशिश थी और याचिकाकर्ता…

April 20, 2026

PM Modi visit postponed: रिफाइनरी आग के बाद टला PM मोदी का दौरा, RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का सरकार पर हमला

Pachpadra refinery fire: सोमवार को रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में अचानक भीषण आग भड़क उठी, जिससे मौके…

April 20, 2026

Gonda School Vehicle Rules: स्कूल वाहनों पर सख्ती, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं तो सीज होंगे वाहन; ARTO ने जारी किए कड़े निर्देश

School bus safety: शासन द्वारा लागू की गई इस नई व्यवस्था का उद्देश्य विद्यालयी वाहनों…

April 20, 2026