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अब छोटे बच्चे नहीं जाएंगे स्कूल! दिल्ली सरकार का बड़ा एलान, रील देखने वाली मम्मियों के उड़ गए तोते

Delhi Education: दिल्ली में स्कूली शिक्षा को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है. शिक्षा निदेशालय ने घोषणा की है कि किंडरगार्टन और पहली कक्षा में दाखिले के लिए संशोधित आयु सीमा शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से लागू होगी.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: October 26, 2025 2:17:53 PM IST



Delhi Education: दिल्ली में स्कूली शिक्षा को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है. शिक्षा निदेशालय ने घोषणा की है कि किंडरगार्टन और पहली कक्षा में दाखिले के लिए संशोधित आयु सीमा शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से लागू होगी. नई व्यवस्था के तहत पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए बच्चों की आयु छह से सात वर्ष के बीच होनी चाहिए. अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार स्कूली शिक्षा के आधारभूत स्तर को सुव्यवस्थित करने के लिए लिया गया है.

1. किंडरगार्टन-1 के लिए तीन से चार वर्ष की आयु के बच्चे

2. किंडरगार्टन-2 के लिए चार से पांच वर्ष की आयु के बच्चे

3. किंडरगार्टन-3 के लिए पांच से छह वर्ष की आयु के बच्चे

4. पहली कक्षा के लिए आयु सीमा छह से सात वर्ष निर्धारित की गई है.

शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश 

शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को इस बदलाव की जानकारी देते हुए निर्देश जारी किए हैं और प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित करने को कहा है. इसके अतिरिक्त, स्कूल प्रमुखों को आवश्यकता पड़ने पर प्रवेश के लिए आयु सीमा में एक महीने की छूट देने का अधिकार दिया गया है.

 किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से पिछली कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को अगली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा से छूट दी जाएगी. इस कदम को छात्र हित में एक सकारात्मक और दूरदर्शी निर्णय माना जा रहा है, जिससे शिक्षा प्रणाली में एकरूपता और स्पष्टता आएगी.

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