Session court decision against late night messages: क्या आप भी रात के 11 बजे किसी अंजान लड़की को करते हैं मैसेज ? अगर हां तो यह ज़रूरी खबर उन लोगों के लिए जो रोजाना अनजान लड़कियों को मैसेज कर उन्हें परेशान करने का काम करते हैं. मुंबई की एक सत्र अदालत ने हाल ही में एक व्यक्ति को रात 11 बजे के बाद अश्लील मैसेज और तस्वीरें भेजने के जुर्म में 3 महीने की सज़ा सुनाई थी. इस फैसले से यह साफ ज़रूर हो गया है कि रात रे समय भेजे गए आपत्तिजनक मैसेज को अब अपराध की तरह माना जा रहा है.
कौन से कानून होते हैं लागू?:
अगर कोई व्यक्ति रात 11 बजे के बाद किसी अनजान महिला या फिर लड़की को मैसेज करता है, तो उस पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है.
बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 79:
यह धारा “किसी महिला की विनम्रता का अपमान” करने से संबंधित है. पहले यह अपराध आईपीसी की धारा 509 के तहत आता था, इसके तहत, फ्लर्टिंग वाले मैसेज भेजने पर भी मामला दर्ज किया जा सकता है.
आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67ए:
इन धाराओं के मुताबिक, रात 11 बजे के बाद किसी लड़की को अश्लील मैसेज या फिर किसी तरह की कोई फोटो भेजना यौन उत्पीड़न के रूप में माना जाएगा. इसके लिए आरोपी को कड़ी सज़ा के साथ-साथ जुर्माना भी भरना पड़ेगा.
इस मामले पर क्या है कोर्ट का अहम फैसला:
मुंबई कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट करते हुए कहा कि अश्लीलता का मूल्यांकन एक सामान्य व्यक्ति के सामाजिक मानकों के नजरिए से किया जाना चाहिए. इसके अलावा अदालत ने यह भी माना है कि ऐसे मैसेज किसी भी लड़की या फिर विवाहित महिला के सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं और यह कानून ऐसे लोगों के लिए एक सख्त चेतावनी है जो सोशल मीडिया पर रोजाना देर रात महिलाओं को मैसेज कर उन्हें परेशान करने का काम करते हैं.