Home > दिल्ली > Diwali 2025: दिवाली पर कितने दिल जला सकेंगे पटाखे? पहले से ही जान लें ये जरुरी नियम, वरना भरते रह जाएंगे हजारों का जुर्माना!

Diwali 2025: दिवाली पर कितने दिल जला सकेंगे पटाखे? पहले से ही जान लें ये जरुरी नियम, वरना भरते रह जाएंगे हजारों का जुर्माना!

Diwali Firecracker rules: दिवाली से पहले एनसीआर में दिल्ली पुलिस ने केवल 18 से 20 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाजत दी है. साथ ही पटाखें फोड़ने की समय सीमा और नियम भी निर्धारित किए गए हैं.

By: Preeti Rajput | Published: October 18, 2025 12:55:21 PM IST



Diwali Firecracker rules 2025:  दिवाली (Diwali 2025) आते ही राजधानी दिल्ली (Delhi Pollution) में प्रदूषण को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं. दिल्ली पुलिस ने पटाखो को लेकर बड़ा एलान किया है. अब एनसीआर (Delhi NCR) में सिर्फ नीरी (NEERI) से प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही बेचे जाएंगे और जो इस नियम को नहीं मानेगा उस पर कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही पटाखे जलाने की समय सीमा भी बताई गई है. 

दिल्ली में पटाखों के लिए सख्त नियम 

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने साफ तौर पर कह दिया है कि- राजधानी में केवल 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, 2025 तक ही ग्रीन पटाखों की बिक्री की जा सकती है. केवल इन तीन दिन ही पटाखे बेचे जा सकते हैं, अगर कोई इससे पहले या बाद में बेचता है, उसे जुर्माना चुकाना होगा. इन तीन दिनों के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है. दिल्ली पुलिस के विधि विभाग ने आदेश जारी करते हुए एक खास गश्त करने के लिए दल बनाने के भी निर्देश दिया है. ताकी कोई भी किसी भी तरह की नियमों का अवेहलना ना कर सकें. उनका काम यह सुनिश्चित करना होगा कि हर पटाखा नीरी द्वारा प्रमाणित हो साथ ही सभी पर QR कोड भी लगा हो. 

पराली जलाने से लेकर पटाखों तक पर सख्ती, अगर Delhi-NCR वालों ने नहीं मानी बात…फिर लिया जाएगा ये एक्शन

कितने दिन जला सकते हैं पटाखे? 

दिल्ली पुलिस ने बताया कि- अगर पटाखों पर QR कोड नहीं होगा या जो नीरी द्वारा प्रमाणित नहीं होगा तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा. साथ ही इनकी बिक्री करने वालो को हजारों का जुर्माना भी भरना होगा. यहां तक की उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है. दिल्ली पुलिस ने आगे कहा कि- इन ग्रीन पटाखों को सिर्फ सीमित समय में जलाया जा सकता है. दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6 से 7 बजे तक पटाखे जलाने की इजाजत है. वहीं रात को 8 से 10 बजे के बीच पटाखे जलाए जाएंगे. अगर कोई इस समय के बाद पटाखे जलाएगा तो उसे भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे ई-कॉमर्स साइट्स पर पटाखों की बिक्री की पाबंदी लगा दी गई है.  

Delhi-NCR Weather: दिवाली से पहले दिल्ली की हवा हुई ज़हरीली! जानिए धनतेरस पर आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

Advertisement