October 2025 Rules Change : 1 अक्टूबर 2025 से देश में कुछ अहम बदलाव लागू हो चुके हैं, जिनका सीधा असर आम जनता, यात्रियों, निवेशकों और व्यापारियों पर पड़ेगा. इनमें रेलवे टिकट बुकिंग से लेकर स्पीड पोस्ट, गैस सिलेंडर की कीमत और NPS के नियमों तक शामिल हैं. आइए, विस्तार से जानते हैं इन पांच बड़े बदलावों के बारे में.
जनरल टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी
अब IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल एप से जनरल रिजर्वेशन टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा. ये नियम सिर्फ टिकट खुलने के शुरुआती 15 मिनट के लिए लागू रहेगा. उसके बाद बिना आधार वेरिफिकेशन के भी टिकट बुक किया जा सकेगा.
इस कदम का उद्देश्य टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाना है. आधार लिंक करने से एक व्यक्ति बार-बार टिकट बुक नहीं कर पाएगा, जिससे आम यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी.
UPI से अब नहीं भेज पाएंगे ‘पैसे मांगने’ की रिक्वेस्ट
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 1 अक्टूबर से P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट को बंद कर दिया है. इसका मतलब है कि अब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से UPI पर पैसे मांगने की रिक्वेस्ट नहीं भेज सकेगा.
हालांकि, ये रोक सिर्फ व्यक्ति से व्यक्ति के बीच की रिक्वेस्ट पर है. व्यापारी जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्विगी आदि अब भी पेमेंट रिक्वेस्ट भेज सकेंगे. ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कई धोखेबाज इस सुविधा का दुरुपयोग कर रहे थे.
कॉमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ महंगा
कॉमर्शियल इस्तेमाल वाले 19 किलो गैस सिलेंडर के दाम में आज से ₹15.50 से ₹16.50 तक की बढ़ोतरी हुई है. दिल्ली में इसकी कीमत अब ₹1595.50 हो गई है, जो पहले ₹1580 थी.
शहर नया दाम पुराना दाम अंतर
दिल्ली ₹1595.50 ₹1580.00 ₹15.50
कोलकाता ₹1700.50 ₹1684.00 ₹16.50
मुंबई ₹1547.00 ₹1531.50 ₹15.50
चेन्नई ₹1754.50 ₹1738.00 ₹16.50
घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
स्पीड पोस्ट हुई महंगी, OTP से होगी डिलीवरी
इंडिया पोस्ट ने स्पीड पोस्ट सेवा में बदलाव करते हुए OTP आधारित डिलीवरी शुरू की है. अब पार्सल तभी मिलेगा जब रिसीवर OTP कन्फर्म करेगा. इसके लिए प्रति डिलीवरी ₹5 एक्स्ट्रा + GST देना होगा.
इसके अलावा:
SMS से मिलेगा रियल-टाइम डिलीवरी स्टेटस
छात्रों को 10% और बल्क ग्राहकों को 5% की छूट
सिक्योरिटी और सर्विस में सुधार
NPS में पूरी रकम इक्विटी में निवेश की छूट
अब NPS (National Pension System) के नॉन-गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स अपनी 100% राशि शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं. पहले ये सीमा 75% थी.
ये बदलाव उन निवेशकों के लिए फायदेमंद है जो उच्च रिटर्न के लिए जोखिम लेने को तैयार हैं. इससे रिटायरमेंट तक बड़ा फंड तैयार करना आसान होगा.