GST 2.0 Kicks In: भारत की टैक्स सिस्टम में आज ( 22 सितंबर) से बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.नया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST 2.0 पूरे देश में लागू हो गया है. जिससे कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। वहीं GST 2.0 ने टैक्स सिस्टम के ढांचे को सरल बना दिया है. बता दें कि पहले GST में कई कर स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% थे. लेकिन अब इसे बेहद आसाान बना दिया गया है GST 2.0 के बाद अब सिर्फ़ दो कर स्लैब 5% और 18% होंगे. सरकार ने कुछ वस्तुओं पर ज़्यादा कर लगाया है, जिन्हें ‘सिन टैक्स‘ कहा जाता है। ये वे वस्तुएं हैं जिन्हें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है जैसे तंबाकू, शराब और पान मसाला। इन पर 40% टैक्स लगेगा, जबकि कुछ चीजों पर जीएसटी दर शून्य कर दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस सुधार से अर्थव्यवस्था में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हो सकता है।
| सामान | पुरानी GST | नई GST |
| पनीर और छेना (प्री-पैकेज्ड और लेबलड) | 5% | 0% |
| UHT (अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर) दूध | 5% | 0% |
| पिज्जा ब्रेड | 5% | 0% |
| खाखरा | 5% | 0% |
| चपाती या रोटी | 5% | 0% |
| पराठा, कुल्चा और अन्य पारंपरिक ब्रेड | 5% | 0% |
| व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा | 18% | 0% |
| कुछ जीवन रक्षक दवाएं (33 दवाएं) | अलग-अलग | 0% |
| मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन | 12% | 0% |
| शार्पनर, क्रेयॉन और पेस्टल | 12% | 0% |
| कॉपी, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर | 12% | 0% |
| कांच की चूड़ियां (सोना/चांदी के बिना) | 12% | 0% |
| पेंसिल, क्रेयॉन, पेस्टल, चॉक | 12% | 0% |
| शैक्षिक सेवाएं (निजी ट्यूशन, कक्षा 12 तक के कोचिंग सेंटर) | 18% | 0% |
| वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान और कौशल विकास पाठ्यक्रम | 18% | 0% |
| चैरिटेबल अस्पताल सेवाएं और ट्रस्ट (स्वास्थ्य, शिक्षा) | 12% | 0% |
GST 2.0 के तहत क्या सस्ता होगा ?
रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें और खाने-पीने की चीज़ें(Daily essentials and food): चपाती, परांठे, पनीर, यूएचटी दूध, खाखरा और पिज़्ज़ा ब्रेड अब टैक्स फ्री हैं. मक्खन, घी, पनीर, सूखे मेवे, बिस्कुट, जैम, केचप, नाश्ते के अनाज, आइसक्रीम, कॉफ़ी और प्लांट-बेस्ड दूध पर 18% की दर से कर घटाकर केवल 5% कर दिया गया है।
Healthcare:जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट दी गई है, जबकि जीवन रक्षक दवाओं, चिकित्सा उपकरणों, थर्मामीटर, ऑक्सीजन आपूर्ति और डायग्नोस्टिक किट पर अब 5% कर लगेगा। फ़ार्मेसीज़ को तुरंत एमआरपी संशोधित करने का निर्देश दिया गया है।
ऑटोमोबाइल और परिवहन (Automobiles and transport): : छोटी कारों, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों और ऑटो कंपोनेंट्स पर 18% कर लगेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों पर केवल 5% कर लगेगा, जबकि बड़ी कारों और एसयूवी पर 28% कर रहेगा, जो पहले की दरों से कम है। ऑटो निर्माताओं ने त्योहारी सीज़न में कीमतों में कटौती की घोषणा शुरू कर दी है।
उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण (Consumer electronics and appliances) : टेलीविज़न, वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसी और डिशवॉशर अब 28% से घटकर 18% के स्लैब में आ गए हैं। खुदरा विक्रेताओं को दिवाली पर माँग में तेज़ी की उम्मीद है।
शिक्षा और स्टेशनरी (Education and stationery) : पेंसिल, क्रेयॉन, अभ्यास पुस्तिकाएं, रबड़, नक्शे और ग्लोब पर कर छूट है, जबकि जूते और कपड़ों पर कर घटाकर 5% कर दिया गया है।
व्यक्तिगत देखभाल और घरेलू सामान (Personal care and household goods): टूथपेस्ट, साबुन, शेविंग क्रीम, हेयर ऑयल, बर्तन, छाते, साइकिल और बांस के फ़र्नीचर जैसी वस्तुओं पर अब केवल 5% जीएसटी लगता है।
जीवनशैली सेवाएं (Lifestyle services): स्पा, सैलून, जिम, योग केंद्र और स्वास्थ्य क्लब पर कर 18% से घटकर 5% हो गया है, हालाँकि इन सेवाओं पर अब इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा।
निर्माण और मशीनरी(Construction and machinery): सीमेंट पर 18% (पहले 28%) कर लगता है, जबकि कृषि मशीनरी, उर्वरक इनपुट और ट्रैक्टर के पुर्जों पर कर घटाकर 5% कर दिया गया है। बिल्डरों का कहना है कि इस कदम से आवास की लागत कम हो सकती है।
सेवा क्षेत्र(Services sector): 7,500 रुपये प्रति रात्रि तक के इकॉनमी श्रेणी के हवाई टिकटों और होटल के कमरों पर 5% जीएसटी लगेगा। मालवाहक वाहनों के लिए थर्ड-पार्टी बीमा भी घटाकर 5% कर दिया गया है।
पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं
तंबाकू, बीड़ी और पान मसाला पर 40% कर लागू रहेगा। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि वे अभी तक जीएसटी के दायरे में नहीं आए हैं। इसलिए, ईंधन की कीमतों में राहत मिलने की संभावना कम है। लग्ज़री वाहनों और एसयूवी पर कर बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। 350 सीसी से ज़्यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर भी कर बढ़ेगा, जिससे कीमतें बढ़ेंगी। शीतल पेय और ठंडे पेय पदार्थों, जैसे फ्लेवर्ड वाटर, की कीमतें भी बढ़ेंगी।