UP News समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है. रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार कब्जा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है. जस्टिस समीर जैन की सिंगल जज वाले बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया. इस तरह आजम खान को सभी मामलों में जमानत मिल गई और उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. जमानत मंजूर होने और आजम खान के जेल से बाहर आने की खबर से देश और प्रदेश में नई सियासी हलचल देखने को मिल सकती है. खासकर रामपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसा होने की संभावना अधिक है.
MP-MLA कोर्ट के बाद खटखटाया इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा
आजम खान ने पहले रामपुर के MP-MLA कोर्ट में जमानत अपनी अर्जी लगाई थी, लेकिन अदालत ने 17 मई 2025 को उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था. इन सब बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
Amit Shah से मिले K Palaniswami, मुथुरामलिंगा थेवर को ‘भारतरत्न’ देने की मांग.
दोनों पक्षों का जिरह
इस मामले का जिरह, आजम खान की ओर से वकील इमरान उल्ला और मोहम्मद खालिद ने किया. अभियोजन पक्ष ने आरोपों को गंभीर बताते हुए इस जमानत का विरोध किया. हालांकि दोनों पक्षों की पूरी बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 21 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस फैसले कोसुनते हुए अब आज़म खान की जमानत को मंजूर कर दिया गया है.
क्वालिटी बार प्रकरण के पुलिस विवेचना में आज़म खान सहित पत्नी,बेटे और तत्कालीन चेयरमैन को भी बनाया गया आरोपी
21 नवंबर 2019 को गगन अरोड़ा नामक बार मालिक ने शिकायत दर्ज कराई कि रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हाई-वे स्थित सईद नगर हरदोई पट्टी पर बने क्वालिटी बार पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई है. तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह की तहरीर पर FIR दर्ज की गई. इस मामले की पुलिस विवेचना में आजम खान के अलावा उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातिमा, बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान और तत्कालीन चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी को भी आरोपी बनाया गया था.