नई दिल्ली से मनोहर केसरी की रिपोर्ट
EPFO के करोड़ों सदस्यों की परेशानियों को सेकेंडों में हल करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक ओर बड़ा कदम उठाया है. प्रोविडेंट फंड का डिटेल जानने के लिए कई आईडी और लॉग इन की जरूरत पड़ती थी, लेकिन, अब ये बातें इतिहास हो गई है. आर्टिफिशि इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करते हुए इस मंत्रालय ने सदस्य पोर्टल में ‘पासबुक लाइट’ समेत 3 सुविधाएं भविष्य निधि विवरण के लिए मुहैय्या कराई है. इन तीनों सुविधाओं को लॉन्च करते हुए गुरुवार को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ.मनसुख मंडाविया ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा अपने सदस्यों को कुशल, पारदर्शी और यूजर फ्रेंडली सेवाएँ प्रदान करने की बात कही है।
EPFO ने सदस्य पोर्टल में ‘पासबुक लाइट’ के ज़रिए पीएफ विवरण तक आसान पहुँच की सुविधा दी है
वर्तमान में, सदस्यों को अपने भविष्य निधि अंशदान और अग्रिम या निकासी से संबंधित लेनदेन की जाँच करने के लिए ईपीएफओ के पासबुक पोर्टल पर लॉग इन करना पड़ता है।
EPFO ने अपने सदस्य पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर ‘पासबुक लाइट’ नामक एक नई सुविधा शुरू की है. इस सुविधा से सदस्य बिना पासबुक पोर्टल पर जाए ही सदस्य पोर्टल के माध्यम से सरल और सुविधाजनक प्रारूप में अपनी पासबुक और अंशदान, निकासी और बची राशि की पूरी जानकारी देख सकेंगे. इस पहल से एक ही लॉगिन के माध्यम से पासबुक एक्सेस सहित सभी मुख्य सेवाएँ मिल सकेगी। साथ ही, ग्राफिकल डिस्प्ले सहित पासबुक विवरण के लिए पासबुक पोर्टल का उपयोग जारी रख सकते हैं.
PF (प्रोविडेंट फंड) के ट्रांसफर प्रोसेस को आसान करते हुए एनेक्सचर K को ऑनलाइन डाउनलोड की व्यवस्था
फिलहाल,जब कर्मचारी नौकरी बदलते हैं, तो उनके पीएफ खाते ऑनलाइन फॉर्म 13 के माध्यम से नई कंपनी के पीएफ कार्यालय में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। ट्रांसफर के बाद, पिछले पीएफ कार्यालय द्वारा एक स्थानांतरण प्रमाणपत्र (एनेक्सचर K) तैयार किया जाता है और नए पीएफ कार्यालय को भेजा जाता है. अब तक, एनेक्सचर K केवल पीएफ कार्यालयों के बीच ही साझा किया जाता था और मेंबर्स के अनुरोध पर ही उपलब्ध कराया जाता था.
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लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा. कोई कर्मचारी लॉग इन कर खुद एनेक्सचर K को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता है. इससे सदस्यों को काफी लाभ मिलेंगे जैसे स्थानांतरण आवेदनों की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करने की क्षमता, पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना और सदस्यों को अपने पीएफ स्थानांतरणों को आसानी से सत्यापित करने की सुविधा,नए खाते में पीएफ शेष और सेवा अवधि के सही ढंग से अपडेट होने की पुष्टि, भविष्य में संदर्भ के लिए एक स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड का रखरखाव, जो विशेष रूप से ईपीएस लाभ गणना के लिए महत्वपूर्ण है, EPFO में जीवनयापन में आसानी, पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ावा देना.
इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने EPFO के सदस्यों की शिकायतों के निपटान में तेजी लाने के लिए अनुमोदनों की संख्या में कमी भी की है
जैसे फिलहाल, स्थानांतरण, निपटान, अग्रिम और धनवापसी जैसी किसी भी EPFO सेवाओं के लिए हाइयर ऑफिसर्स (RPFC या प्रभारी अधिकारी) से अप्रूवल कराने की आवश्यकता होती है जिसकी वजह से काफी वक्त लगता था. लेकिन, अब इस मंत्रालय ने अप्रूवल के लिए आरपीएफसी/प्रभारी अधिकारी के पास थे, उन्हें अब असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर और अधीनस्थ स्तर के ऑफिसर को सौंप दिया है. इसकी वजह से पीएफ ट्रांसफर और निपटान, अग्रिम और पिछले संचय, रिफंड, चेक/ईसीएस/एनईएफटी रिटर्न और ब्याज समायोजन कराने में वक्त कम लगेगा और मेंबर्स के लिए आसानी हो जाएगी.