Gujarat News: एक बेहद चौंकाने वाले और दर्दनाक मामले में, अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने सजा सुना दी है. एक 17 साल के लड़के को 14 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. इस फैसले से बच्चों के खिलाफ समाज में हो रहे यौन अपराधों के मामले में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें नाबालिग आरोपी को वयस्क की तरह मुकदमा चलाकर उसे सजा दी गई है.
क्या था पूरा मामला?
यह घटना जनवरी, 2024 में सामने आई थी. जब घोखरा पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज कराइ गई. शिकायत के अनुसार, उस समय आरोपी की उम्र 17 साल थी और उसने एक 14 साल के लड़के के साथ अप्राकृतिक रूप से दुष्कर्म किया. इस घिनौनी हरकत का वीडियो भी उसने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया. जिसके बाद, आरोपी ने वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर पीड़ित से 10,000 रूपए की अवैध उगाही भी की.
कोर्ट ने किया ऐतिहासिक फैसला
अदालत ने इस अपराध को POCSO Act की गंभीर धाराओं के तहत संज्ञान में लिया. कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन POCSO Act की धारा 4 के तहत 20 साल तक की सजा दी जा सकती है. इसी को आधार बता कर कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सख्त सजा सुनाई है.
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मामले की गंभीरता और दंड प्रावधान
केस की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मुख्य न्यायाधीश ने अप्रैल 2024 में इस केस को बच्चों की विशेष अदालत में भेज दिया जिससे आरोपी पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाए. माननीय कोर्ट ने पीड़ित को 4 लाख रूपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है, जो जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA) द्वारा दिया जाना है.न्यायलय ने यह भी आदेश दिया है कि आरोपी को पहले ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा, जब तक वह 21 साल का नहीं हो जाता है. 21 वर्ष का होने के बाद उसे जेल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा.