GST Slab Revision: दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में बुधवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में 5% और 18% के दोहरे जीएसटी स्लैब को मंजूरी दे दी गई। इस तरह काउंसिल ने 12% और 28% के स्लैब का पूरी तरह हटा दिया है। इस तरह अब दो ही मुख्य स्लैब रहेंगे। 5% और 18%। इसमें 12% वाले करीब 99% आइटम को 5% में और 28% वाले ज्यादातर सामान को 18% में शिफ्ट कर दिया गया है। जीएसटी काउंसिल ने जूते और कपड़ों पर टैक्स की दरों में कुछ बड़े बदलावों को मंजूरी दे दी है। इससे जूते और कपड़े सस्ते होंगे।
स्लैब कम करने का एलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हमने स्लैब कम कर दिए हैं। अब केवल 2 स्लैब होंगे और हम क्षतिपूर्ति उपकर के मुद्दों पर भी विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही सिन गुड्स (जैसे पान मसाला, तंबाकू) और लग्जरी कारों पर 40% का नया स्लैब प्रस्तावित किया गया है। इस तरह GST काउंसिल विलासिता की वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत के नए स्लैब को मंज़ूरी दी है।
22 सितम्बर से लागू होगा फैसला
जानकारों की मानें तो 56वीं GST परिषद की बैठक में बुधवार को कई अहम निर्णय लिए गए हैं। इसके बाद आम जरूरतों से जुड़े कई सामान और वस्तुएं सस्ती हो जाएंगीं। GST काउंसिल ने बुधवार को अहम बैठक में टैक्स स्लैब की संरचना को सरल बनाने पर सहमति जताई है। इसके तहत अब 12% और 28% वाले स्लैब को पूरी तरह हटा दिया गया। इस तरह अब सिर्फ दो ही मुख्य स्लैब (5% और 18%) रहेंगे। GST काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, इसमें 12% वाले करीब 99% आइटम को 5% में और 28% वाले ज्यादातर सामान को 18% में शिफ्ट कर दिया गया है। GST परिषद का यह फ़ैसला 22 सितंबर से लागू होगा।