Supreme Court On Rahul Gandhi: भारतीय सेना पर कथित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। अब इस मामले में कांग्रेस नेता को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने दिसंबर 2022 में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर कथित टिप्पणी की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने की ये टिप्पणी?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने यह बात संसद में क्यों नहीं कही और सोशल मीडिया पर क्यों कही? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आपको यह नहीं कहना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है फिर भी आपने ऐसा क्यों कहा? आप एक जिम्मेदार नेता हैं। वरिष्ठ वकील सिंघवी ने कहा कि अगर विपक्ष के नेता के तौर पर वह यह सब नहीं कह सकते तो इसका क्या नतीजा निकलेगा?
जस्टिस दत्ता ने कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कब किया? विश्वसनीय जानकारी क्या है? एक सच्चा भारतीय यह नहीं कहेगा। क्या आप यह सब तब कह सकते हैं जब सीमा पार विवाद हो? आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते?
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी से कहा कि आपने हाईकोर्ट में अलग रुख अपनाया था। सिंघवी ने कहा कि एक तरीका तो यह है कि आप विपक्ष के नेता बन जाएँ और सबको बदनाम करें। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। रोक लगा दी। साथ ही, कोर्ट ने तीन हफ्तों में जवाब मांगा। मई में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा पारित समन आदेश को चुनौती देने वाली गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था।
राहुल गांधी ने क्या कहा था?
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा इसलिए दायर किया गया था क्योंकि उन्होंने सेना पर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि चीनी सैनिक “अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं।” यह टिप्पणी 2022 में राजस्थान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई थी। कांग्रेस नेता ने कहा था, लोग इधर-उधर भारत जोड़ो यात्रा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट आदि के बारे में पूछेंगे। लेकिन वह चीन द्वारा 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूमि पर कब्जा करने, 20 भारतीय सैनिकों को मारने और अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों को पीटने के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछेंगे। भारतीय प्रेस उनसे इस बारे में एक भी सवाल नहीं पूछता। इस बयान के लिए उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था।
उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया और एक निचली अदालत ने उन्हें समन जारी किया। इसके बाद, उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर कार्यवाही और समन रद्द करने की मांग की।