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Malegaon Blast Case में जीत के बाद साध्वी प्रज्ञा का पहला रिएक्शन, जानें क्यों बोलीं ‘जीवन बर्बाद हो गया’?

Sadhvi Pragya: 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित समेत सभी सात आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। एनआईए कोर्ट ने 17 साल बाद अपना फैसला सुनाया।

By: Deepak Vikal | Last Updated: July 31, 2025 2:38:30 PM IST



Sadhvi Pragya: 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित समेत सभी सात आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। एनआईए कोर्ट ने 17 साल बाद अपना फैसला सुनाया। अदालत के फैसले के बाद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि आज भगवा की जीत हुई है।

अदालत के फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा का बयान

एनआईए अदालत में जज को संबोधित करते हुए साध्वी प्रज्ञा ने कहा, “मैंने शुरू से ही कहा है कि जिन्हें भी जाँच के लिए बुलाया जाता है, उनके पीछे कोई न कोई आधार ज़रूर होना चाहिए। उन्होंने मुझे जाँच के लिए बुलाया, गिरफ़्तार किया और प्रताड़ित किया। इससे मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। मैं एक साधु का जीवन जी रही थी, लेकिन मुझे आरोपी बना दिया गया और कोई भी स्वेच्छा से हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। मैं जीवित हूँ क्योंकि मैं एक संन्यासी हूँ। उन्होंने एक साज़िश के तहत भगवा को बदनाम किया। आज भगवा जीत गया है, हिंदुत्व जीत गया है और ईश्वर दोषियों को सज़ा देगा। हालाँकि, आपने भारत और भगवा को बदनाम करने वालों को ग़लत साबित नहीं किया है।”

विश्वास बहाल करने के लिए धन्यवाद: कर्नल पुरोहित

लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित ने अदालत में कहा, “मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपने देश और अपने संगठन की उसी दृढ़ता के साथ सेवा करने का अवसर दिया जैसा मैं इस मामले में फँसने से पहले कर रहा था। मैं इसके लिए किसी संगठन को दोष नहीं देता। जाँच एजेंसियों जैसे संगठन गलत नहीं हैं, बल्कि संगठन के अंदर के लोग गलत हैं। मैं व्यवस्था में आम आदमी का विश्वास बहाल करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ।”

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आपको बता दें कि एनआईए अदालत ने मालेगांव विस्फोट मामले में सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा, “हमने एडीजी एटीएस को आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी के घर में विस्फोटक रखने के मामले की जाँच शुरू करने का आदेश दिया है।” एनआईए अदालत ने मालेगांव विस्फोट मामले में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी को बरी कर दिया।

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