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RBI Currency Rule: रंग लगे या कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए क्या है आरबीआई का नियम, फटाफट जान लें रूल्स

RBI Currency Rule: RBI के नियमों के मुताबिक, फटे, गंदे, कटे-फटे और कटे-फटे नोट किसी भी बैंक ब्रांच (सरकारी या प्राइवेट) में बिना अकाउंट होल्डर हुए बदले जा सकते हैं.

By: JP Yadav | Published: March 4, 2026 10:48:56 AM IST



RBI Currency Rule: रंगों का त्योहार होली देश के साथ-साथ दुनिया के कई देशों में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. बुधवार (04 मार्च, 2026) को सुबह ही से लोग एक-दूसरे से होली खेलकर बधाई दे रहे हैं.  वैसे तो होली का त्योहार देशभर में मनाया जाता है, लेकिन इसे उत्तर भारत के करीब-करीब सभी राज्यों (उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड छत्तीसगढ़) में मनाया जाता है. होली खेलने के दौरान कई तरह की सतर्कता बरतनी जरूरी होती है, लेकिन अमूमन लोग चूक कर ही जाते हैं. कई बार लोग होली खेलने के दौरान जेब में कैश भी लेकर चलते हैं. होली खेलने के दोरान नोटों (कैश) पर भी रंग लग जाता है. ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है. इस स्टोरी में हम बता रहे हैं कि अगर नोटों पर रंग लग जाए और दिक्कत हो तो क्या करना चाहिए.

होली खेलने के दौरान हमारे कपड़ों से लेकर कई चीजों में रंग लग जाता है. खासतौर पर जब कभी-कभार जेब/पर्स पर पड़े नोटों पर भी रंग लग जाता है. अगर आपके नोट सिर्फ गीले हुए हैं तो इन्हें सुखाकर फिर से इस्तेमाल में लाया जा सकता है. वहीं कई बार इन नोटों पर गहरा और चटख रंग भी लग जाता है. अगर अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. यह भी जान लें कि इन नोटों को आसानी से बदला जा सकता है.

स्पष्ट नोटों को लेने से दुकानदार नहीं कर सकता इन्कार

देश के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखने वाले केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों को मुताबिक, होली खेलने के दौरान या फिर अन्य किसी वजह से अगर आपके नोट गीले हो जाते हैं, तो इन्हें सुखाकर फिर से इस्तेमाल में लाया जा सकता है. ऐसे नोटों को कोई भी दुकानदार लेने से भी मना नहीं कर सकता, जबकि तक उसके सभी नंबर्स नजर आ रहे हों.

नोट को कर सकते हैं बैंक में चेंज

ज्यादातर यह भी देखा गया है कि कई दुकानदार रंग लगे नोटों को लेने से मना कर देते हैं. आरबीआई के अनुसार, जब तक रंगे हुए नोटों का सिक्योरिटी फीचर प्रभावित नहीं होता है तो दुकानदार इन्हें लेने से मना नहीं कर सकता है. अगर चाहें तो ऐसे नोटों को आप अपने बैंक में जाकर चेंज के लिए कह सकते हैं. बैंक ऐसे नोटों को लेने से इन्कार नहीं कर सकता है.  

मुफ़्त में बदल सकते हैं उपभोक्ता 20 पीस तक

फटे, गंदे, रंग लगे और कटे-फटे नोट उपभोक्ता किसी भी बैंक ब्रांच (सरकारी या प्राइवेट) में बिना अकाउंट होल्डर हुए बदले जा सकते हैं. RBI के नियमों के मुताबिक, उपभोक्ता 20 पीस तक मुफ़्त में बदल सकते हैं. यहां पर ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा जले हुए या कमज़ोर नोट RBI इश्यू ऑफिस में ले जाने होंगे.

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