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Nimisha priya case: ‘सजा-ए-मौत मिले, मुआवजा स्वीकार नहीं’, निमिषा प्रिया को लेकर मृतक के भाई ने उठाई मांग,फांसी की सजा माफ होगी या नहीं? बढ़ा सस्पेंस

केरल के अरबपति एम ए यूसुफ अली ने ज़रूरत पड़ने पर हर संभव आर्थिक मदद देने की इच्छा व्यक्त की है। भारत सरकार भी इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से सुलझाने की दिशा में जुटी है।

By: Ashish Rai | Published: July 16, 2025 9:05:29 PM IST



Nimisha priya case: केरल की नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सज़ा टलने से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन फांसी को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इस बीच, मृतक अब्दो मेहदी के भाई के बयान से फांसी को लेकर सस्पेंस एक बार फिर गहरा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब्दो मेहदी के भाई ने कहा कि निमिषा ने जिस तरह का अपराध किया है, उसके लिए उसे माफ नहीं किया जा सकता।

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निमिषा कितने साल जेल में हैं?

निमिषा प्रिया पर 2017 में अब्दो मेहदी की हत्या का आरोप था। इस मामले में यमन के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है। निमिषा पिछले 8 साल से यमन की जेल में हैं। उन्हें बुधवार को फांसी दी जानी थी, लेकिन आखिरी वक्त पर फांसी अगली तारीख तक के लिए टाल दी गई है। इससे उनके परिवार ने राहत की सांस ली है। इस बीच, अब्दो मेहदी के भाई अब्देलफत्ताह मेहदी के बयान के बाद सस्पेंस और गहरा गया है।

इस बीच, केरल राज्य माकपा सचिव एम.वी. गोविंदन ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि मृत्युदंड स्थगित कर दिया गया है और कई अन्य पहलुओं पर भी चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोग यमन के अधिकारियों और अब्दो मेहदी के परिवार से भी बात कर रहे हैं।

कैसे मिल सकती है माफ़ी?

 निमिषा प्रिया को केवल अब्दो मेहदी का परिवार ही माफ कर सकता है। हालाँकि, परिवार में मतभेद उभरने के साथ, बातचीत में शामिल धार्मिक लोग और अधिकारी इस मुद्दे को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

अब सबसे पहले परिवार को मृत्युदंड की क्षमा के लिए राजी करना होगा और जब वे सहमत हो जाएँगे, तो उन्हें ‘ब्लड मनी’ सौंप दी जाएगी। इस बीच, यह पता चला है कि बातचीत के अगले चरण में ब्लड मनी पर चर्चा हो सकती है। ‘ब्लड मनी’ मृतक के परिवार को क्षमा के बदले दिया जाने वाला आर्थिक मुआवज़ा है। यह शरिया कानून के तहत एक वैध प्रथा है।

केरल के अरबपति एम ए यूसुफ अली ने ज़रूरत पड़ने पर हर संभव आर्थिक मदद देने की इच्छा व्यक्त की है। भारत सरकार भी इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से सुलझाने की दिशा में जुटी है।

क्या मामला है?

  • प्रिया 2008 में अपने परिवार का पालन-पोषण करने के लिए यमन चली गईं और अपना क्लिनिक खोलने से पहले एक नर्स के रूप में काम किया।
  • 2017 में, अपने बिज़नेस पार्टनर मेहदी के साथ विवाद के बाद, उन्होंने कथित तौर पर अपना ज़ब्त पासपोर्ट वापस पाने के लिए उसे बेहोश करने वाली दवाइयाँ दीं। हालाँकि, ये दवाएँ जानलेवा साबित हुईं।
  • देश से भागने की कोशिश करते समय निमिषा को अरेस्ट किया गया और 2018 में उन्हें हत्या का दोषी ठहराया गया।
  • उन्हें 2020 में मौत की सजा सुनाई गई और नवंबर 2023 में यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने इसे बरकरार रखा।

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