Azam Khan: समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आज़म खान और उनके बेटे, पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आज़म को रामपुर की विशेष सांसद/विधायक मजिस्ट्रेट अदालत ने दो पैन कार्ड मामले में दोषी ठहराया है. अदालत ने सोमवार (17 नवंबर) को यह फैसला सुनाया, जो 2019 में दर्ज इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ. उनके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप साबित हुए हैं. भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में यह मामला दर्ज कराया था.
आज़म खान और अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया गया
दोषी ठहराए जाने के बाद आज़म खान और अब्दुल्ला को अदालत में हिरासत में ले लिया गया. अदालत जल्द ही सजा का ऐलान करेगी. मामले के वादी, भाजपा विधायक आकाश सक्सेना भी अदालत में मौजूद थे. यह मामला 6 दिसंबर, 2019 को रामपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज किया गया था. भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आज़म ने दो अलग-अलग जन्मतिथियों का उपयोग करके दो पैन कार्ड बनवाए थे.
क्या है आरोप?
भाजपा विधायक का आरोप है कि झूठे और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके पैन कार्ड बनवाए गए और उनका इस्तेमाल बैंक खातों, आयकर और चुनावी उद्देश्यों के लिए किया गया. आरोप है कि एक पैन कार्ड पर जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 है, जबकि दूसरे पर 30 सितंबर 1990. पुलिस ने एफआईआर की जाँच पूरी करने के बाद अब्दुल्ला के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया.
23 सितंबर को हुए थे रिहा
आजम खान 23 सितंबर को सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए.7 नवंबर को अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद, अदालत ने मामले पर फैसला 17 नवंबर के लिए तय किया. आजम खान 23 सितंबर को सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए और फिलहाल जेल से बाहर हैं, लेकिन अब उन्हें एक बार फिर जेल जाना पड़ सकता है.