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EPF Tax Rules: EPF का पैसा निकालना है? जानें नियम और टैक्स बचाने के सुरक्षित तरीके

रिटायर होने पर पूरा EPF पैसा निकाल सकते हैं. EPFO के अनुसार रिटायरमेंट की उम्र 55 साल रखी गई है. ग्रैजुएट, बेरोजगारी, या चिकित्सा आवश्यकताएं, शादी या आवास जैसी आपात समय की स्थिति के आधार पर पैसा कैसे निकालें.

By: Anshika thakur | Published: November 17, 2025 8:00:25 AM IST



स्टाफ फ़्यूचर फंड (ईपीएफ) एक महत्वपूर्ण ऋण निकासी योजना है लेकिन यहां पैसे निकालने के कुछ नियम मौजूद हैं. ग्रैजुएट, बेरोजगारी, या चिकित्सा आवश्यकताएं, शादी या आवास जैसी आपात समय की स्थिति के आधार पर वे जरूरत के हिसाब से पूरा या कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं. पीएफ का पैसा निकालने पर टैक्स देना पड़ता है. सवाल यह है कि पीएफ निकालते समय टैक्स कब और कितना लगता है.

PF पैसे निकालने का नियम क्या है?

रिटायर होने पर पूरा EPF पैसा निकाल सकते हैं. EPFO के अनुसार रिटायरमेंट की उम्र 55 साल रखी गई है.

कर्मचारी 54 साल की उम्र तक पहुँचने पर रिटायरमेंट से एक साल पहले EPF की 90% राशि निकाल सकता है.

एक कर्मचारी एक महीने की नौकरी छूटने के बाद अपने ईपीएफ बैलेंस का 75% निकाल सकता है. बची हुई राशि नए कर्मचारी के पीएफ खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी.

दो महीने बेरोज़गारी के बाद कोई भी कर्मचारी EPF की पूरी रकम ले सकता है.

यदि नियोक्ता ऑनलाइन है और आधार यूएएन से जुड़ा है तो नियोक्ता की सहमति की आवश्यकता नहीं है.

पीएफ निकासी पर टीडीएस काटा जाता है.

अगर आपने कभी अपने पीएफ से पैसा निकाला है और देखा है कि कुछ राशि गायब है तो संभावना है कि यह टीडीएस के वजह हो. जब आप लगातार पांच साल की सेवा पूरी करने से पहले अपने पीएफ से पैसा निकालते हैं तो उसका एक हिस्सा टीडीएस के तौर पर काटा जा सकता है.

टीडीएस एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत सरकार आय के बिंदु पर कर वसूलती है. सीधे शब्दों में कहें तो जब आप वेतन, ब्याज, किराया या सेवाओं के लिए भुगतान जैसी कोई आय अर्जित करते हैं तो भुगतान करने वाला व्यक्ति या कंपनी आपको पैसा देने से पहले टैक्स का थोड़ा हिस्सा काट लेती है.

क्या पीएफ से 50,000 रुपए तक निकालने पर टैक्स नहीं लगता?

यदि आप 5 साल की निरंतर सेवा पूरी करने से पहले ईपीएफ से निकासी करते हैं तो निकासी राशि कर योग्य होती है. मगर यदि राशि 50,000 रुपये से कम है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा. पिछले नियोक्ता के साथ आपका कार्यकाल भी 5 साल की सेवा की गणना में शामिल किया जाता है. यदि आप अपने ईपीएफ बैलेंस को पुराने नियोक्ता से नए नियोक्ता में स्थानांतरित करते हैं और आपकी कुल सेवा अवधि 5 वर्ष या उससे अधिक है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा. याद रखें आपको सटीक 5 वर्षों की गणना करनी होगी यदि आप संख्या को कुछ दिनों से कम कर देते हैं तो कोई भी कटौती अमान्य हो जाएगी.

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