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आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं? यूपी एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट में ऐसे करें चेक; नहीं हो तो जानें क्या करें

UP SIR draft voter list 2026: उत्तर प्रदेश स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मंगलवार को चुनाव आयोग ने जारी कर दी है. SIR प्रक्रिया के दौरान राज्य में वोटर लिस्ट से लगभग 2.89 करोड़ नाम हटा दिए गए हैंच. नाम हटाने के कारणों में मृत्यु, राज्य बदलना, कहीं और रजिस्ट्रेशन, अनुपस्थिति, या ज़रूरी फॉर्म जमा न करना शामिल है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 6, 2026 6:29:54 PM IST



UP SIR draft voter list 2026: उत्तर प्रदेश स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मंगलवार को चुनाव आयोग ने जारी कर दी है. SIR प्रक्रिया के दौरान राज्य में वोटर लिस्ट से लगभग 2.89 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं. नाम हटाने के कारणों में मृत्यु, राज्य बदलना, कहीं और रजिस्ट्रेशन, अनुपस्थिति, या ज़रूरी फॉर्म जमा न करना शामिल है.

उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया 4 नवंबर, 2025 को शुरू हुई और 26 दिसंबर 2025 तक चली है. जिसमें डेडलाइन को कई बार बढ़ाया गया है. इस दौरान UP में लगभग 15.44 करोड़ वोटरों का पूरी तरह से वेरिफिकेशन किया गया है. अब चुनाव आयोग इन वोटरों को नोटिस भेजेगा, जिसके बाद वे 6 फरवरी तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते है. 

अगर आप भी इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाहते हैं, तो नीचे दी गई प्रक्रिया को समझें.

ऐसे ढूंढे लिस्ट में अपना नाम

  • अगर लिस्ट में नाम देखना है तो सबसे पहले वोटर सर्विस पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं-
    https://voters.eci.gov.in/ 
  • फिर यहां एक ‘Special Intensive Revision (SIR)- 2026’ टाइटल पर क्लिक करें.
  • अब ‘Search your name in Last SIR’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • इस लिस्ट को दो तरीकों से खोजा जा सकता है. एक तरीका चुनावी विवरण है और दूसरा तरीका अंतिम एसआईआर ई-रोल है.
  • अब इलेक्ट्रोरल डिटेल के जरिए खोजें पर क्लिक करें.
  • यहां अपने राज्य, जिला, विधानसभा, पोलिंग स्टेशन और नाम आदि ऑप्शन भरें.
  • अब कैप्चा भरें और सर्च ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • अगर आपने Search in last SIR E-Roll चुना है तो अपना राज्य चुने और क्लिक व्यू पर जाएं.
  • अब अपना जिला और विधानसभा चुने और ‘क्लिक शो’ ऑप्शन पर जाएं। विवरण आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें अपना नाम ढूंढ सकते हैं.

पिछले महीने UP के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया है कि ‘जो वोटर मिल नहीं रहे हैं या लापता है और जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है. उन्हें अपना नाम लिस्ट में दोबारा जुड़वाने के लिए 2003 की SIR लिस्ट में शामिल होने का सबूत या चुनाव आयोग द्वारा बताए गए किसी अन्य दस्तावेज का सबूत देना होगा.’

मुख्य चुनाव अधिकारी ने आगे बताया है कि ये फॉर्म 6 भरकर की जा सकती है. वोटर ये फॉर्म लॉनलाइन voters.eci.gov.in पर या  ECINET ऐप के जरिए जमा कर सकते है. इसके अलावा वे फार्म ऑफलाइन जमा करने के लिए बूथ लेवल (BLO) से संपर्क कर सकते हैं.

मतदाता ECINET मोबाइल ऐप के जरिए भी लिस्ट देख सकते हैं.

अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो?

अगर आपका नाम इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको अपने बीएलओ द्वारा या ऑनलाइन माध्यम से चुनाव आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज करानी है.

कौन से दस्तावेज है मान्य?

  • कोई भी आईडी जो केंद्र या राज्य सरकार या किसी पीएसयू कंपनी द्वारा जारी की गई हो.
  • मान्य ऑथारिटी द्वारा जारी की गई जन्म प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट
  • किसी भी शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी दसवीं प्रमाण पत्र/शैक्षिक दस्तावेज
  • अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड (यह सिर्फ आईडी कार्ड है नागरिकता प्रमाणपत्र नहीं)
  • जमीन के जुड़े दस्तावेज
  • राज्य/स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी किया गया पारिवारिक रजिस्टर.

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