UP Police Bharti 2026: CM Yogi ने यूपी पुलिस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत, आयु सीमा में दी 3 वर्षो की छूट

UP Sipahi Bharti Age Limit: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 32,679 पदों पर पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपी पुलिस व जेल विभाग की सीधी भर्ती में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है.

Published by Sohail Rahman

UP Police Age Relaxation: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 32,679 पदों पर पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपी पुलिस व जेल विभाग की सीधी भर्ती में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है. इस पोस्ट में आरक्षी, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन और जेल वार्डर के पद शामिल हैं. कुल 32,679 पदों पर भर्ती के लिए सभी वर्गों को आयु सीमा में छूट है. इसको लेकर सरकार द्वारा शासनादेश भी जारी कर दिया गया है.

इसको लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी. मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि यह फैसला उम्मीदवारों के हित में लिया गया है.

सरकार द्वारा जारी आदेश में क्या कहा गया है? (What does the order issued by the government say?)

एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि उम्मीदवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए और उचित विचार-विमर्श के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 दिसंबर, 2025 की अपनी समान संख्या की अधिसूचना के क्रम में यूपी पुलिस-2025 में कांस्टेबल सिविल पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में 5 जनवरी, 2026 को सरकारी आदेश संख्या 1/1194447/6-1001(008)24/23 जारी किया है.

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यह आदेश कांस्टेबल सिविल पुलिस (पुरुष/महिला), कांस्टेबल पीएसी/सशस्त्र पुलिस (पुरुष), कांस्टेबल स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (पुरुष), महिला बटालियन के लिए महिला कांस्टेबल, कांस्टेबल माउंटेड पुलिस (पुरुष), जेल वार्डर (पुरुष), और जेल वार्डर (महिला) के कुल 32,679 खाली पदों पर सीधी भर्ती के लिए सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में एक बार 3 साल की छूट देता है. यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिक अनुभाग-2 द्वारा जारी नोटिफिकेशन नंबर 11/3/1991-का-2-92, तारीख 23 जुलाई, 1992 के अनुसार, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट) नियम, 1992 के नियम 3 के तहत लिया गया है.

यह ध्यान देने वाली बात है कि इस मामले में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, बीजेपी नेता और विधायक शलभ मणि त्रिपाठी और कई अन्य जन प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर आयु सीमा में छूट की मांग की थी.

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