Noida Marriage Complaint: जनवरी 2024 में शुरू हुई एक शादी, छिपे हुए गंजेपन से लेकर इंटरनेशनल ड्रग स्मगलिंग तक के धोखे के आरोपों को लेकर पुलिस शिकायत में खत्म हो गई है. पुलिस ने सोमवार को बताया कि सेंट्रल नोएडा में एक महिला ने अपने पति और चार ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि शादी से पहले उसे पति के फिजिकल अपीयरेंस, पढ़ाई और फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में गुमराह किया गया था.
शादी से पहले छिपाया गया गंजे पन का सच
शिकायतकर्ता, लाविका गुप्ता, जो गौर सिटी एवेन्यू-1 की रहने वाली हैं, ने पुलिस को बताया कि जब उनसे “घने बालों वाले” पति का वादा किया गया था, तो शादी के बाद उन्हें पता चला कि संयम जैन पूरी तरह से गंजे हैं और हेयर पैच लगाते हैं.
बिसरख पुलिस स्टेशन में दर्ज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) के अनुसार, कपल की शादी 16 जनवरी, 2024 को हुई थी. लाविका गुप्ता ने आरोप लगाया कि शादी से पहले जैन की ज़िंदगी से जुड़े ज़रूरी तथ्यों को जानबूझकर छिपाया गया था.
अपनी शिकायत में, उसने दावा किया कि उसका पति पूरी तरह से गंजा है और हेयर पैच लगाता है, जबकि शादी के समय उसे बताया गया था कि उसके घने बाल हैं.
पति पर ज़रूरी तथ्यों को जानबूझकर छिपाने का आरोप
पुलिस ने बताया कि महिला ने अपने पति पर अपनी असली इनकम और एजुकेशनल बैकग्राउंड छिपाने का भी आरोप लगाया है. उसने आरोप लगाया कि शादी के बाद जैन ने उसे ब्लैकमेल किया और उसकी प्राइवेट तस्वीरें पब्लिक करने की धमकी दी और फिजिकल असॉल्ट भी किया.
बिसरख पुलिस स्टेशन के इंचार्ज मनोज कुमार सिंह ने कहा, “महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके पति ने विदेश यात्रा के दौरान उसके साथ मारपीट की और उस पर थाईलैंड से भारत गांजा लाने का दबाव डाला.”
शिकायत के बाद, पुलिस ने दर्ज किया मामला
शिकायत के आधार पर, पुलिस ने आरोपी पति और चार ससुराल वालों सहित पांच लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज किया है.
आरोपों में धारा 85 (पति या महिला के पति का रिश्तेदार द्वारा उस पर क्रूरता करना), धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), धारा 351 (आपराधिक धमकी), धारा 316 (आपराधिक विश्वासघात) और धारा 115 (हमला) शामिल हैं. दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 भी लगाई गई हैं. अधिकारी ने बताया कि आगे की जांच जारी है.