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दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी! 8 नवंबर को लगेगी लोक अदालत, सस्ते में ट्रैफिक चालान भरने का सुनहरा मौका

इस बार दिल्ली में 8 नवंबर 2025 को कई जगहों पर लोक अदालत लगाई जा रही है, जहां आप अपने पुराने चालान का निपटारा आसानी से कर सकते हैं. यह न केवल पैसे बचाने का मौका है बल्कि कानूनी झंझटों से छुटकारा पाने का भी बेहतरीन तरीका है.

By: Renu chouhan | Published: November 8, 2025 1:26:59 PM IST



अगर आप दिल्ली में कार, बाइक या कोई भी वाहन चलाते हैं और आपके ऊपर ट्रैफिक नियम तोड़ने का चालान लगा है, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है. सरकार समय-समय पर लोगों को ऐसे मौके देती है जहां वे अपने पेंडिंग चालान को कम पैसों में क्लियर कर सकते हैं. इस बार दिल्ली में 8 नवंबर 2025 को कई जगहों पर लोक अदालत लगाई जा रही है, जहां आप अपने पुराने चालान का निपटारा आसानी से कर सकते हैं. यह न केवल पैसे बचाने का मौका है बल्कि कानूनी झंझटों से छुटकारा पाने का भी बेहतरीन तरीका है.

8 नवंबर की लोक अदालत में क्या होगा?
अब सवाल यह उठता है कि लोक अदालत में ऐसा क्या खास होने वाला है. दरअसल, इस लोक अदालत में 31 जुलाई 2025 तक के ट्रैफिक चालान का निपटारा किया जाएगा. हालांकि, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि हर चालान लोक अदालत में सुलझाया नहीं जा सकता. कुछ गंभीर मामलों — जैसे हिट एंड रन, ड्रंक एंड ड्राइव, नाबालिग द्वारा ड्राइविंग और ट्रैफिक नियमों के बार-बार उल्लंघन — पर यहां कोई रियायत नहीं मिलेगी. बाकी मामलों में चालान का जुर्माना कम कर दिया जाएगा ताकि लोग अपने पुराने चालान निपटा सकें.

रजिस्ट्रेशन जरूरी है – वरना नहीं मिलेगा फायदा
अगर आप सोच रहे हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन सीधे लोक अदालत पहुंचकर चालान माफ करा लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है. इसके लिए आपको पहले NALSA (National Legal Services Authority) की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा. वहां अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे RC, ड्राइविंग लाइसेंस, और चालान नंबर अपलोड करें. रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, जो लोक अदालत में एंट्री के लिए जरूरी है. केवल उन्हीं लोगों को फायदा मिलेगा जिन्होंने यह पूरी प्रक्रिया समय पर पूरी की होगी.

किन चालानों का निपटारा होगा लोक अदालत में?
लोक अदालत में आम ट्रैफिक उल्लंघनों से जुड़े चालान क्लियर किए जा सकते हैं. इसमें शामिल हैं:

ओवरस्पीडिंग
बिना हेलमेट गाड़ी चलाना
रेड लाइट जंप करना
पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होना
सीट बेल्ट न लगाना
गलत जगह पार्किंग करना
जरूरी डॉक्यूमेंट्स न रखना
मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइव करना
ड्राइविंग लाइसेंस साथ न रखना

इन मामलों में लोक अदालत में रियायती दरों पर जुर्माना भरकर चालान क्लियर किया जा सकता है. लेकिन गंभीर मामलों में अदालत कोई छूट नहीं देती.

कहां लगेगी लोक अदालत – दिल्ली के कोर्ट्स की लिस्ट
अगर आप यह जानना चाहते हैं कि 8 नवंबर को दिल्ली में लोक अदालत कहां-कहां लग रही है, तो यहां पूरी जानकारी है:

तीस हजारी कोर्ट
पटियाला हाउस कोर्ट
कड़कड़डूमा कोर्ट
द्वारका कोर्ट
साकेत कोर्ट
राउज एवेन्यू कोर्ट
रोहिणी कोर्ट

इन सभी जगहों पर ट्रैफिक चालान से जुड़े केसों का निपटारा किया जाएगा. आप रजिस्ट्रेशन के समय अपनी सुविधा के अनुसार कोर्ट चुन सकते हैं.

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