विष्णु शर्मा की रिपोर्ट, Rajasthan News: भीलवाड़ा की कुत्ता पकड़ने वाली टीम के छह सदस्यों, जिनमें पर्यवेक्षक (सुपरवाइज़र) भी शामिल हैं, को शनिवार को स्थानीय निकाय निदेशालय (DLB) के सचिव रवि जैन के आदेश पर निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई उस वीडियो के वायरल होने के बाद की गई जिसमें कुत्तों को क्रूर और गैरकानूनी तरीके से पकड़ा जा रहा था। इस घटना में एक कुत्ते की अमानवीय तरीके से पकड़ने के कारण दुखद मृत्यु हो गई।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार
पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम, 2023 के अनुसार, कुत्तों को केवल मानवीय तरीकों से ही पकड़ा जाना चाहिए, जैसे कि जाल या हाथ से साधारण पकड़। तार, टॉन्ग्स (लौह यंत्र), या किसी भी अन्य क्रूर तरीकों का प्रयोग सख्ती से प्रतिबंधित है। रवि जैन ने सभी नगर निकायों को ताज़ा निर्देश जारी किए हैं कि वे ABC नियम, 2023 का सख्ती से पालन करें और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार कार्यवाही करें।
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इन निर्देशों के अनुसार
* समुदायिक कुत्तों के लिए भोजन स्थल स्थानीय निकायों द्वारा आवासीय कल्याण संघों (RWAs) और फ़ीडर्स से परामर्श करके तय किए जाने चाहिए।* कुत्तों को मानवीय तरीकों से पकड़ा जाए, नसबंदी (स्टरलाइज़ेशन), टीकाकरण, कृमिनाशन (deworming) कराकर उन्हें उनकी मूल जगह पर छोड़ा जाए।
* रेबीज़ से पीड़ित कुत्तों को ABC नियम 2023 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सख्ती से पकड़ा और संभाला जाए, ताकि मानवीय व्यवहार और जनसुरक्षा दोनों सुनिश्चित हो सकें।
* अब सभी नगर निकायों को नसबंदी केंद्र स्थापित करने और प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त करने की आवश्यकता होगी। साथ ही, एनजीओज़ के सहयोग से प्रशिक्षण और ABC नियम 2023 का सही पालन सुनिश्चित किया जाएगा, जो समुदायिक कुत्तों के प्रति दयालु व्यवहार की गारंटी देता है।
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नगर निकायों से अपील
सभी नगर निकायों से अपील करते हुए, जैन ने कहा कि जानवरों के साथ करुणा और गरिमा से व्यवहार करना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही उन्होंने नागरिकों से भी आग्रह किया कि वे अधिकारियों के साथ सहयोग करें, जब वे भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के दिशा-निर्देशों और लागू क़ानूनों के तहत अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हों। जैन ने आश्वस्त किया कि पशु कल्याण और जनस्वास्थ्य चिंताओं के बीच संतुलन सुनिश्चित किया जाएगा।

