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Supreme Court on Stray Dogs: Delhi-NCR के आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा- सबको पकड़ कर शेल्टर्स में डालो

Supreme Court on Stray Dogs: दिल्ली-एनसीआर में अक्सर लोग आवारा कुत्तों से परेशान देखे जाते हैं। कई घटनाएं सामने आई हैं जब अवारा कुत्तों में शहरियों पर अचानक हमला कर दिया। मीडिया खबरों के मुताबिक पिछले दिनों ही कुत्तों ने कई लोगों पर हमला किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बड़ा आदेश जारी किया है।

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Delhi NCR Stray Dogs: दिल्ली-एनसीआर में अक्सर लोग आवारा कुत्तों से परेशान देखे जाते हैं। कई घटनाएं सामने आई हैं जब अवारा कुत्तों में शहरियों पर अचानक हमला कर दिया। मीडिया खबरों के मुताबिक पिछले दिनों ही कुत्तों ने कई लोगों पर हमला किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के सभी आवारा कुत्तों को पकड़ा जाएगा। इसके बाद उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखा जाएगा। 5,000 कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आठ हफ्तों के भीतर सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर डॉग शेल्टर में रखा जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी कुत्ते को वापस नहीं छोड़ा जाएगा।

कार्रवाई का विरोध करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि जो भी विभाग इन आवारा कुत्तों को पकड़ने का काम करेगा। वह हर दिन रिकॉर्ड रखेगा कि एक दिन में कितने आवारा कुत्ते पकड़े गए। कोर्ट ने अधिकारियों को सभी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, अदालत ने सख्त लहजे में विरोध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। अगर कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को पकड़ने या पकड़ने में बाधा डालता है, तो हम ऐसे किसी भी प्रतिरोध के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

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दिल्ली-एनसीआर आवारा कुत्तों से मुक्त हो

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हमें दिल्ली-एनसीआर को आवारा कुत्तों से मुक्त करना है। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सड़कों पर सुरक्षित रहें और उन्हें रेबीज का खतरा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सड़कों को आवारा कुत्तों से पूरी तरह मुक्त करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, एमसीडी और नई दिल्ली नगर निगम को कुत्तों के लिए तुरंत आश्रय स्थल बनाने और 8 हफ्तों के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी काम में कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

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