Tahawwur Rana Case: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को अपने परिवार से बात करने की अनुमति दे दी। नई दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल, जहाँ राणा बंद है, के अधिकारियों ने पहले सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए उसकी याचिका का विरोध किया था।
राणा ने अदालत को बताया कि उसे अपना कानूनी सहायता वकील बदलने से पहले अपने परिवार से सलाह लेनी होगी और इस उद्देश्य के लिए उसने एक बार फ़ोन करने का अनुरोध किया।
पहले भी मांगी थी कोर्ट से अनुमती
यह पहली बार नहीं था जब राणा ने अपने परिवार से बात करने की अनुमति मांगी थी। इससे पहले भी इसी तरह की एक याचिका स्वीकार कर ली गई थी, जिससे उसे एक बार फ़ोन करने की अनुमति मिल गई थी।
तहव्वुर राणा कौन है?
पाकिस्तानी-कनाडाई नागरिक और 26/11 के षड्यंत्रकारी डेविड कोलमैन हेडली उर्फ़ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी राणा को इस साल की शुरुआत में भारत प्रत्यर्पित किया गया था, जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को उसकी समीक्षा याचिका खारिज कर दी थी। 2008 के मुंबई हमलों में राणा की संलिप्तता उसे सबसे हाई-प्रोफाइल आरोपियों में से एक बनाती है।
26 नवंबर, 2008 को, 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह ने एक रेलवे स्टेशन, दो आलीशान होटलों और एक यहूदी केंद्र पर हमले किए और समुद्री रास्ते से भारत की वित्तीय राजधानी में घुस आए। लगभग 60 घंटे तक चले इस हमले में कुल 166 लोग मारे गये।

