IndiGo: दिल्ली उपभोक्ता फोरम ने इंडिगो एयरलाइंस पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। फोरम ने एयरलाइन को एक महिला को गंदी सीट उपलब्ध कराने का दोषी पाया, जिसके बाद कंपनी को यह राशि यात्री को मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया गया है। नई दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग पिंकी नाम की एक महिला की शिकायत पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इस साल 2 जनवरी को बाकू से नई दिल्ली की यात्रा के दौरान उसे “खराब, गंदी और दागदार” सीट उपलब्ध कराई गई थी।
पिंकी ने आरोप लगाया कि इस मामले से संबंधित उसकी शिकायत को “निरर्थक और असंवेदनशील” तरीके से लिया गया। हालाँकि, इस पर एयरलाइंस ने कहा कि उन्होंने पिंकी की समस्या का संज्ञान लिया और उसे एक अलग सीट दी, जिस पर उसने स्वेच्छा से यात्रा की और नई दिल्ली तक की अपनी यात्रा पूरी की।
फोरम ने दोषी पाया
फोरम ने हाल ही में अपने आदेश में कहा कि हमारा मानना है कि इंडिगो सेवा में कमी का दोषी है। यात्री को हुई असुविधा, दर्द और मानसिक पीड़ा के संबंध में, हमारा मानना है कि उसे मुआवजा दिया जाना चाहिए। हम इंडिगो को निर्देश देते हैं कि वह पीड़िता को मानसिक पीड़ा, शारीरिक कष्ट और उत्पीड़न के लिए 1.5 लाख रुपये का मुआवज़ा दे। साथ ही, फोरन ने पीड़िता को मुकदमे के खर्च के रूप में 25,000 रुपये देने का आदेश दिया।
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फोरम ने अपने आदेश में कही ये बात
फोरम ने अपने आदेश में कहा कि एयरलाइंस ने सिचुएशन डेटा डिस्प्ले (एसडीडी) रिपोर्ट जमा नहीं की, जो उनके आंतरिक संचालन रिकॉर्ड का हिस्सा है और मानक विमानन प्रोटोकॉल के तहत आवश्यक है। फोरम ने कहा कि इंडिगो ने अपने लिखित बयान या साक्ष्य में इस रिपोर्ट का ज़िक्र तक नहीं किया। एसडीडी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, जिसका इस्तेमाल उड़ान संचालन की निगरानी और यात्री-संबंधी घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इस दस्तावेज़ का न होना इंडिगो के बचाव को कमज़ोर करता है।

