I Love Muhammad Controversy: ‘I Love Muhammad’को लेकर सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में विवाद देखने को मिला. इस विवाद के चलते पूरे देश में गरमा गमरी का माहौल है. वहीं अब उत्तर प्रदेश के बागपत में कुछ ऐसा हुआ जो हैरान कर देने वाला था. दरअसल, उत्तर प्रदेश के बागपत में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने एक शख्स पर ₹75,000 का जुर्माना लगाया, अब आप सोच रहे होंगे की ऐसा क्यों किया गया. तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उसकी बाइक पर’I Love Muhammad’ का स्टिकर लगा था. इस स्टीकर को ट्रैफिक पुलिस ने आपत्तिजनक बताया और उसका मोटा चालान काट दिया. बाइक सवार ने इस घटना को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया और पुलिसकर्मी से जुर्माने की वजह पूछी. इस दौरान पुलिसकर्मी ने जवाब दिया कि ये स्टिकर आपत्तिजनक था. जवाब में, बाइक सवार ने पुलिसकर्मी पर पैगंबर का अपमान करने का आरोप लगाया. इस खबर के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि क्या किसी व्यक्ति की गाड़ी पर “आई लव मुहम्मद” लिखा हो, तो चालान काटा जा सकता है या नहीं?
जरूर जान लें ये बात
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप हर दिन सड़क पर कार या बाइक चलाते हैं, तो आपके लिए ट्रैफ़िक नियमों को जानना बेहद जरूरी है और ये उतना जरूरी है जितना कि ड्राइविंग लाइसेंस होना. सड़क पर गाड़ी चलाना ही आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि नियमों का पालन करना भी आपके लिए बेहद जरूरी है. इसलिए, यह जानना ज़रूरी है कि क्या आपके वाहन पर कोई धार्मिक स्टिकर लगाया जा सकता है. भारत में, किसी वाहन पर धार्मिक या जाति-विशिष्ट स्टिकर लगाने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 179 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है.
क्या गाड़ी पर लगा सकते हैं धार्मिक स्टिकर?
इस अधिनियम के तहत, यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों पर जुर्माना या दंड लगाया जा सकता है. इसका उद्देश्य सड़कों पर सार्वजनिक शांति बनाए रखना और किसी भी धर्म या समूह के प्रचार को रोकना है, जिसमें धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना भी शामिल है. ऐसे स्टिकर पूरी तरह से अवैध हैं और इसके परिणामस्वरूप यातायात पुलिस को जुर्माना भरना पड़ सकता है.
जानिये कितना लगेगा जुर्माना
आम तौर पर, यदि किसी वाहन पर धार्मिक या जाति-विशिष्ट स्टिकर लगाए जाते हैं, तो जुर्माना लगभग ₹1,000 होता है. यदि स्टिकर नंबर प्लेट पर लगाया जाता है, तो पहला जुर्माना ₹5,000 तक हो सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि नंबर प्लेट पर केवल वाहन का नंबर ही प्रदर्शित किया जा सकता है; कोई भी अन्य शब्द या प्रतीक अवैध हैं. बार-बार उल्लंघन करने पर जुर्माना बढ़ सकता है, और कुछ मामलों में, एक वर्ष तक की कैद भी हो सकती है.
In Uttar Pradesh, a Muslim youth was fined by traffic police, not for speeding, not for breaking a signal, but for having “I Love Muhammad” written on his bike.
When questioned, the officer shamelessly said: “This word is objectionable. Anyone who wants to show the video can do… pic.twitter.com/ZEu82YZ2Xt
— Muslim IT Cell (@Muslim_ITCell) October 6, 2025
IPS पूरन कुमार ने खुद की ले थी जान, अब पत्नी ने किस पर लगाए गंभीर आरोप, जानिए पूरा मामला!