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Aadhaar Card: देश के इस राज्य में अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, सरकार ने लिया चौंका देने वाला फैसला, वजह जानकर हैरान रह जाएंगे

Aadhaar card issue stopped assam: असम सरकार ने 21 अगस्त को एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा कि अब राज्य में वयस्कों को नए आधार कार्ड जारी करना बंद कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दोपहर में कैबिनेट बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की।

Published by Ashish Rai

Aadhaar card issue stopped assam: असम सरकार ने 21 अगस्त को एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा कि अब राज्य में वयस्कों को नए आधार कार्ड जारी करना बंद कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दोपहर में कैबिनेट बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों द्वारा इस दस्तावेज़ तक पहुँच को रोकने के लिए यह सुरक्षा उपाय किया गया है।

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क्या 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए आधार उपलब्ध होगा?

सीएम ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब वयस्कों को नए आधार कार्ड जारी नहीं किए जाएँगे। हालाँकि, दुर्लभतम मामलों में, 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आधार जारी किए जाएँगे। ये केवल जिला पुलिस और विदेशी न्यायाधिकरणों से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद उपायुक्तों द्वारा जारी किए जाएँगे।

यह नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा

मुख्यमंत्री ने यह नियम आगामी एक अक्टूबर से लागू होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और चाय बागान समुदायों के सदस्यों को आधार कार्ड के लिए अप्लाई करने और उसे प्राप्त करने के लिए एक अतिरिक्त वक्त मिलेगा।

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सीएम बिस्वा ने बताई वजह

सीएम हिमंत बिस्वा ने कहा कि ऐसा फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि देश में घुसने वाले बांग्लादेशियों को लगातार सीमा पर पकड़ा जा रहा है। कल भी हमने 7 लोगों को वापस खदेड़ा। लेकिन हमें यकीन नहीं है कि हम उन सभी को पकड़ पाए हैं या नहीं। इसलिए हम एक सुरक्षा व्यवस्था बनाना चाहते हैं ताकि कोई भी अवैध रूप से असम में प्रवेश न कर सके। आधार के साथ कोई भी भारतीय नागरिक के रूप में नहीं रह सकता। हम उस दरवाजे को पूरी तरह से बंद करना चाहते हैं।

उन्हें मिलेगा 1 साल का समय

सरकार ने कुछ जातियों को आधार कार्ड बनवाने में 1 साल की छूट दी है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और चाय बागान समुदायों के लोग शामिल हैं। सीएम ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति 1 साल बाद भी किसी कारण से छूट जाता है, तो उसे संबंधित डीसी के पास आवेदन करना होगा। डीसी सभी हितधारकों, जैसे पुलिस अधीक्षक, विदेशी न्यायाधिकरण, से परामर्श करेंगे और बहुत ही दुर्लभ मामलों में ही यह निर्णय ले पाएंगे।

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