GST council: जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में फैसला लिया गया कि अब छोटी कारों पर पहले के मुकाबले कम टैक्स लिया जाएगा। 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर भी जीएसटी घटाया गया है। इसके अलावा तिपहिया वाहन, ट्रक और एम्बुलेंस पर लगने वाला टैक्स 28% से कम कर के 18% कर दिया गया है। दिवाली 2025 से पहले सरकार ने टैक्स स्लैब को आसान बनाते हुए सिर्फ 5% और 18% कर दिया है। इससे सबसे ज्यादा फायदा ऑटो सेक्टर को मिलेगा। छोटी कारें, बाइक, तिपहिया और ट्रक अब सस्ते होंगे। 1200 से 1500 सीसी वाली और 4 मीटर से छोटी कारों की कीमत करीब 7-8% तक कम हो सकती है।
किन कारों की गिरेंगी कीमत
असल में, अब छोटी और मिड-साइज कारों की कीमतें कम हो गई हैं। पेट्रोल और डीजल हाइब्रिड कारों पर अब केवल 18% जीएसटी लगेगा जो पहले 28% था। यह छूट 1200 सीसी तक की पेट्रोल कारों और 1500 सीसी तक की डीजल कारों पर लागू होगी अगर उनकी लंबाई 4 मीटर से कम हो। इस फैसले से मारुति सुजुकी ऑल्टो, टाटा नेक्सन, किआ सॉनेट, हुंडई आई10, आई20, वेन्यू और ऑरा जैसी कारों के खरीदारों को फायदा मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इन कारों की कीमतें लगभग 7% से 8% तक घट सकती हैं।
बाइक और स्कूटर खरीदने वालों को क्या फायदा है
केंद्र सरकार ने 3 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में टैक्स ढांचे में बड़ा बदलाव किया। अब छोटी और मिड-साइज कारों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है जबकि 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर भी यही टैक्स दर लागू होगी। इससे मारुति सुजुकी ऑल्टो, टाटा नेक्सन, किआ सॉनेट, हुंडई आई10, आई20, वेन्यू और ऑरा जैसी कारों की कीमतें लगभग 7% से 8% तक कम हो सकती हैं। हालांकि 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली प्रीमियम बाइकों पर अब 40% जीएसटी लगेगा जिससे उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा और इसका सीधा फायदा आम आदमी से लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर तक को होगा।
THAR जैसी कारें होंगी कितनी सस्ती
TATA नेक्सन और महिंद्रा THAR पर जीएसटी में बदलाव के बाद इनकी कीमतों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। महिंद्रा थार का थ्री-डोर मॉडल 3,985 मिमी लंबा है जबकि थार रॉक्स (फाइव-डोर) की लंबाई 4,428 मिमी है। नई जीएसटी संरचना के तहत 4 मीटर से कम लंबाई वाली और 1,500 सीसी तक की इंजन क्षमता वाली गाड़ियों पर 18% जीएसटी लगेगा, जबकि 4 मीटर से लंबी और 1,500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली गाड़ियों पर 40% जीएसटी लागू होगा। महिंद्रा थार का थ्री-डोर मॉडल 4 मीटर से कम लंबा होने के कारण 18% जीएसटी के दायरे में आता है, जबकि थार रॉक्स की लंबाई 4 मीटर से अधिक होने के कारण 40% जीएसटी के दायरे में आता है। 22 सितंबर 2025 से कुछ कारों पर जीएसटी दरों में बदलाव होगा। महिंद्रा थार थ्री-डोर सस्ती हो सकती है, जबकि थार रॉक्स महंगी। टाटा नेक्सन पर अब 28% की जगह 18% जीएसटी लगेगा, जिससे इसकी कीमत करीब 10% कम हो सकती है।
सरकार की मंशा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी स्लैब में किया गया यह बदलाव आम लोगों को राहत देने और टैक्स सिस्टम की पुरानी गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए किया गया है। उन्होंने बताया कि यह फैसला ऑटोमोबाइल, खेती और ज्यादा मजदूरों पर निर्भर उद्योगों को मजबूत बनाने में मदद करेगा।

