CBSE Guidelines: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक अहम फैसला लिया है। अब सभी सीबीएसई-संबद्ध स्कूलों को अपने परिसरों में CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। इस संबंध में बोर्ड ने एक विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि कैमरे कहां-कहां लगाए जाएंगे और रिकॉर्डिंग की निगरानी कैसे की जाएगी।
सीबीएसई ने उप-नियमों में किया संशोधन
बोर्ड ने अपने उप-नियमों में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था लागू की है ताकि स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित माहौल मिल सके। निर्देशों के अनुसार, सभी स्कूलों को अब ऐसा CCTV सिस्टम स्थापित करना होगा जो वास्तविक समय में ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग कर सके। इन रिकॉर्डिंग्स को कम से कम 15 दिनों तक सुरक्षित रखना होगा और आवश्यकता पड़ने पर अधिकारी इसकी समीक्षा कर सकेंगे।
कहां-कहां लगाए जाएंगे CCTV कैमरे?
बोर्ड की गाइडलाइन के मुताबिक, स्कूल परिसर के सभी प्रवेश और निकास द्वार, लॉबी, गलियारे, सीढ़ियाँ, कक्षाएँ, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कैंटीन, स्टोर रूम और खेल मैदानों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। हालांकि, शौचालय और वाशरूम जैसे निजी क्षेत्रों में कैमरे नहीं लगाए जाएंगे। अन्य सामान्य क्षेत्रों में उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले ऑडियो-विजुअल CCTV कैमरे अनिवार्य होंगे, ताकि सुरक्षा के लिहाज से रियल-टाइम निगरानी सुनिश्चित की जा सके।
छात्रों की सुरक्षा है सीबीएसई की प्राथमिकता
सीबीएसई ने साफ किया है कि छात्रों की सुरक्षा सिर्फ स्कूल परिसर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनकी यात्रा – घर से स्कूल और स्कूल से घर तक के दौरान भी सुनिश्चित होनी चाहिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के अनुसार, स्कूल सुरक्षा का मतलब है बच्चों को सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, हिंसा, मानसिक दबाव, प्राकृतिक व मानवजनित आपदा, आगजनी और परिवहन संबंधी जोखिमों से सुरक्षित रखना।
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हर किसी की जिम्मेदारी है सुरक्षा सुनिश्चित करना
बोर्ड ने यह भी कहा कि स्कूल में सभी—चाहे वे शिक्षक हों, सहायक कर्मचारी, आगंतुक, ठेकेदार या स्वयं छात्र—एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाने में भूमिका निभाते हैं। छात्रों की सुरक्षा प्रत्येक स्कूल की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए, यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि बच्चे स्कूल में एक सुरक्षित, संरक्षित और सकारात्मक माहौल में पढ़ाई करें।
स्कूल कर सकेंगे परिसर की निगरानी
CBSE के निर्देश के तहत, स्कूल अपने पूरे परिसर की निगरानी के लिए चिन्हित स्थानों पर CCTV कैमरे स्थापित कर सकते हैं। यह सर्कुलर सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों को भेजा जा चुका है। बोर्ड से अपनी संबद्धता बनाए रखने के लिए स्कूलों को इन सुरक्षा उपायों का पूर्ण पालन करना अनिवार्य है।

