Home > देश > ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय ने ब्राजीलियाई मॉडल से की थी छेड़छाड़, पुलिस ने दी ऐसी सजा, जानकर बाप-बाप करने लगा आरोपी

ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय ने ब्राजीलियाई मॉडल से की थी छेड़छाड़, पुलिस ने दी ऐसी सजा, जानकर बाप-बाप करने लगा आरोपी

Brazilian Model Molestation Case: डिलीवरी एजेंट के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 75(1) और 76 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने कहा कि विस्तृत जांच चल रही है.

By: Divyanshi Singh | Published: October 28, 2025 10:44:02 AM IST



Brazilian Model Molestation Case: बेंगलुरु पुलिस ने सोमवार को एक ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट (Blinkit delivery agent) को आरटी नगर स्थित एक ब्राज़ीलियाई (Brazilian model)  महिला के साथ उसके घर पर कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. बता दें कि महिला एक मॉडल के रूप में काम करती है. यह घटना कथित तौर पर 17 अक्टूबर को हुई थी.पुलिस ने बताया कि 25 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराने के बाद कार्रवाई की गई.

एक कॉलेज छात्र है डिलीवरी एजेंट

आरोपी की पहचान आरटी नगर निवासी कुमार राव पवार के रूप में हुई है. वह बेंगलुरु के एक निजी संस्थान में पढ़ाई कर रहा एक कॉलेज छात्र है और ब्लिंकिट में डिलीवरी एक्जीक्यूटिव के रूप में अंशकालिक काम कर रहा था.

क्या है पूरा मामला? 

महिला केद्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार मॉडल आरटी नगर स्थित एक अपार्टमेंट में दो अन्य मॉडलों के साथ रह रही थी. 17 अक्टूबर को दोपहर लगभग 3.20 बजे, एक निवासी ने ब्लिंकिट ऐप के माध्यम से खाना ऑर्डर किया. जब डिलीवरी एजेंट आया, तो महिला ऑर्डर लेने गई. तब डिलीवरी एजेंट ने कथित तौर पर महिला के साथ छेड़छाड़ किया. इस मामले के बाद महिला शॉक हो गई. उसने धक्का देकर डिलीवरी एजेंट को खुद से दूर किया और दरवाजा बंद कर दिया.

डर के मारे चुप रही मॉडल

डर की वजह से मॉडल ने मॉडल ने कई दिनों तक इस घटना को छुपाए रखा. आखिरकार उसने अपनी दो रूममेट्स को घटना के बारे में बताया. रूममेट्स ने मामले की गंभीरता को समझते हुए मॉडल के एम्प्लॉयर को इसकी सूचना दी. एम्प्लॉयर ने तुरंत अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज की जांच की. फुटेज में संदिग्ध का संदिग्ध व्यवहार साफ़ दिखाई दे रहा था. इसके बाद कोई देरी नहीं की गई. एम्प्लॉयर ने 25 अक्टूबर को पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में सभी जानकारी दी गईं.

डिलीवरी एजेंट के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 75(1) और 76 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने कहा कि विस्तृत जांच चल रही है।

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