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अमित शाह आज सदन में पेश करेंगे ऐसा विधेयक, 30 दिन तक जेल जाने पर PM-CM से लेकर मंत्री तक सबकी हिल जाएगी कुर्सी

130th Amendment Bill 2025: आज यानी बुधवार (20 अगस्त, 2025) को लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे पेश करेंगे। राजनीति में अपराध रोकने की दिशा में सरकार का यह एक बड़ा कदम है।

Published by Sohail Rahman

130th Amendment Bill 2025: आज यानी बुधवार (20 अगस्त, 2025) को लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे पेश करेंगे। राजनीति में अपराध रोकने की दिशा में सरकार का यह एक बड़ा कदम है। इस कानून के दायरे में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी आएंगे। गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने पर मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को हटाया भी जा सकता है। इसके अलावा, 30 दिनों की न्यायिक हिरासत में रहने पर मंत्री का पद भी छिन जाएगा।

हालांकि, इस विधेयक के पेश होने पर हंगामा होने के आसार हैं। लेकिन गृह मंत्री इस विधेयक को लोकसभा में पेश करने के साथ ही इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का अनुरोध करेंगे। इसलिए सभी पक्ष भी शांत हो जाएंगे।

130वें संविधान संशोधन के कुछ अहम पहलू

1. अनुच्छेद 75 (केंद्र सरकार-प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल): यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रावधान (5) के बाद जोड़ा जाएगा।

(5A): यदि कोई मंत्री गंभीर अपराध (5 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराध) के आरोप में लगातार 30 दिनों तक जेल में रहता है, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा देगा। यदि प्रधानमंत्री सलाह नहीं देते हैं, तो 31वें दिन के बाद उस मंत्री को स्वतः ही पद से हटा हुआ माना जाएगा।

यदि प्रधानमंत्री स्वयं ऐसे आरोपों में 30 दिनों तक जेल में रहते हैं, तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा। यदि वे इस्तीफा नहीं देते हैं, तो उनका पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।

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यह भी प्रावधान है कि इस प्रावधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रधानमंत्री या मंत्री को हिरासत से रिहा होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री या मंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किए जाने से रोक सके।

2. अनुच्छेद 164 (राज्य सरकार-मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद): संविधान के अनुच्छेद 164 में प्रावधान (4) के बाद निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा जाएगा।

(4A): यदि कोई राज्य मंत्री 30 दिनों तक जेल में रहता है, तो उसे राज्यपाल या मुख्यमंत्री की सलाह पर पद से हटाया जाएगा। यदि सलाह नहीं दी जाती है, तो मंत्री का पद 31वें दिन से स्वतः समाप्त हो जाएगा।

यदि मुख्यमंत्री स्वयं 30 दिनों तक जेल में रहता है, तो उसे 31वें दिन तक त्यागपत्र देना होगा, अन्यथा उसका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा।

यह भी प्रावधान है कि इस प्रावधान में कोई भी बात मुख्यमंत्री या मंत्री को, हिरासत से रिहा होने के बाद, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किए जाने से नहीं रोकेगी।

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